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Last Modified: नई दिल्ली , शनिवार, 8 जुलाई 2017 (07:38 IST)

आरबीआई का फोटो खींचना चाहता था, 50 हजार का जुर्माना

आरबीआई का फोटो खींचना चाहता था, 50 हजार का जुर्माना - Man moves SC after stopped from clicking RBI pics,fined
नई दिल्ली। एक व्यक्ति ने भारतीय रिजर्व बैंक के खिलाफ शिकायत करने के लिए केवल इसलिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया क्योंकि बैंक के गार्डों ने उसे बैंक की तस्वीरें खींचने से रोक दिया था।
 
उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को लेकर उसके पास आने की अरल मोझी सेल्वन की कोशिश पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कानून की प्रक्रिया का दुरपयोग करने एवं न्यायालय का समय नष्ट करने के लिए उस पर 50,000 रुपए जुर्माना लगाया।
 
मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर एवं न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने उससे कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पास जुर्माना जमा कराए। इस धन का उपयोग पुस्तकालय के सुधार करने में किया जाएगा।
 
सेल्वन को सुरक्षा गार्डों ने संसद मार्ग स्थित आरबीआई इमारत की तस्वीरें लेने से रोक दिया था। सेल्वन ने उसके मौलिक अधिकारों के कथित उल्लंघन को लेकर आरबीआई के खिलाफ याचिका दायर की थी। (भाषा) 
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