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Last Updated :सोनीपत , रविवार, 5 जून 2016 (08:56 IST)

जाट आंदोलन : सोनीपत में मोबाइल इंटरनेट बंद, आठ जिलों में धारा 144

जाट आंदोलन : सोनीपत में मोबाइल इंटरनेट बंद, आठ जिलों में धारा 144 - Jat reservation movement
सोनीपत। हरियाणा में आज से शुरू होने वाले जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। खट्टर सरकार ने पहले से ही 8 जिलों में धारा 144 लगाई हुई है।  जबकि राज्य में अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां तैनात हैं। सोनीपत में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक लगा लगा दी गई है। 
 
सोनीपत के जिलाधिकारी के. मकरंद पांडुरंग ने कहा कि ऐसी संभावना थी कि मोबाइल इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल गलत सूचना और अफवाह फैलाने के लिए किया जा सकता है।
 
उन्होंने कहा कि इन सेवाओं का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों में भी किया जा सकता था जैसे सड़क, राजमार्ग और रेल पटरियां अवरूद्ध करना, सरकारी सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त करना और आवश्यक सेवा एवं खाद्य आपूर्ति बाधित करना।
 
जिलाधिकारी ने कहा कि सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सऐप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राफ, फ्लिकर, टम्बलर, गूगल प्लस और मोबाइल इंटरनेट का इस उद्देश्य के लिए दुरूपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इन आदेशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।
 
इस बीच रोहतक के जिला प्रशासन ने सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना धरने के लिए टेंट लगाकर जिले में लगायी गई धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए चार व्यक्तियों को नोटिस जारी किए हैं।
 
रोहतक के उपायुक्त अतुल कुमार ने कहा कि गांव जसिया में कान्ही चौक के पास टेंट लगाने के लिए नोटिस रिथल के पूर्व सरपंच उमेद सिंह, जसिया निवासी सोमवीर सिंह, देव कालोनी के अशोक बलहारा और रोहतक के विजयदीप को जारी किये गए हैं। टेंट लगाने के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी।
 
इन लोगों को तत्काल टेंट हटाने का निर्देश दिया गया है और उनसे दो दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है।
 
उन्होंने कहा कि सेक्टर छह स्थित मैदान को धरने के लिए तय किया गया है और सभी राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग, रेल पटरियों एवं स्टेशनों तथा जिले में सम्पर्क सड़कों के 500 मीटर के भीतर पांच व्यक्तियों से अधिक के एकत्रित होने पर रोक लगाई गई है।