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Last Updated : शुक्रवार, 20 मई 2022 (16:48 IST)

कलकत्ता हाई कोर्ट का अहम निर्णय, शिक्षा मंत्री की बेटी की बहाली रद्द की

Calcutta High Court
कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के शिक्षा राज्यमंत्री परेश चन्द्र अधिकारी की बेटी की सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में बतौर शिक्षक भर्ती को शुक्रवार को रद्द कर दिया और उनसे नौकरी के दौरान प्राप्त सारा वेतन लौटाने को कहा है।

न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने अंकिता अधिकारी को निर्देश दिया कि वह नवंबर 2018 से अभी तक प्राप्त वेतन की पूरी राशि 2 किस्तों में रजिस्ट्रार के पास जमा कराएं। उच्च न्यायालय एक अभ्यर्थी द्वारा दायर उस याचिका की सुनवाई कर रहा था जिसमें दावा किया गया था कि भर्ती परीक्षा में अधिकारी की बेटी के मुकाबले ज्यादा अंक लाने के बावजूद उसे नौकरी नहीं दी गई। गौरतलब है कि बेटी की गैरकानूनी तरीके से भर्ती को लेकर आज दिन में पूछताछ के लिए मंत्री सीबीआई के दफ्तर पहुंचे थे।