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Last Modified: मंगलवार, 2 मार्च 2021 (21:20 IST)

हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर की 75% नौकरियां राज्य के युवाओं के लिए आरक्षित

हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर की 75% नौकरियां राज्य के युवाओं के लिए आरक्षित - haryana reservation news manohar lal khattar govt passes bill allowing 75 reservation for locals in private jobs
चंडीगढ़। हरियाणा के युवाओं को अब राज्य में प्राइवेट नौकरी (Private Jobs) में 75 फीसदी का आरक्षण मिलेगा।
राज्य की मनोहरलाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। हरियाणा विधानसभा ने पिछले साल यह विधेयक पारित किया था, जो सत्तारूढ़ गठबंधन साझेदार जननायक जनता पार्टी (जजपा) का एक मुख्य चुनावी वादा था।
 
मुख्यमंत्री ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हरियाणा के राज्यपाल ने निजी क्षेत्र में नौकरी चाहने वाले राज्य के लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार जल्द ही इसे अधिसूचित करेगी।
हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक 2020 निजी क्षेत्र की उन नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कोटा का प्रावधान करता है, जिनमें मासिक वेतन 50,000 रुपए से कम हो। विधेयक के मुताबिक यह कोटा शुरुआत में 10 साल तक लागू रहेगा।
 
विधेयक के दायरे में राज्य में निजी कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म आते हैं। विधेयक योग्य लोगों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में योग्य स्थानीय उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का प्रावधान करता है।
 
इस कोटे के तहत नौकरी प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का जन्म स्थान हरियाणा होना चाहिए या वह कम से कम 15 साल राज्य में रहा हो।

हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल से मिली विधेयक को मंजूरी को हरियाणा के युवाओं के लिए सर्वाधिक खुशी का क्षण बताया है। जजपा नेता ने फरीदाबाद में कहा कि इस नए कानून पर नियमों को जल्द ही बनाया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा। (इनपुट भाषा)
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