शाहरुख के बेटे आर्यन को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को शुक्रवार को झटका लगा है। कोर्ट ने आर्यन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस अदालत के समक्ष आवेदन विचारणीय नहीं है। इसलिए अंतरिम जमानत याचिका खारिज की जा रही है।
खबरों के अनुसार, मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज जमानत नहीं दी गई। अब उनके वकील को जमानत के लिए सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने दो अन्य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है।
एएसजी सिंह ने आरोपियों को जमानत नहीं दिए जाने की अपनी दलील में कहा कि जमानत मिलने के बाद आरोपी सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इन आरोपियों के कनेक्शन काफी गहरे हैं, इनके बयान और निशानदेही पर एनसीबी ने ऑर्गनाइजर और ड्रग सप्लायर को पकड़ा है।
आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने अदालत में कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जमानत देने का अधिकार है। मानशिंदे ने कहा कि यदि अदालत के पास रिमांड देने का अधिकार है तो जमानत देने का अधिकार भी कोर्ट की शक्तियों में निहित है।
आर्यन खान सहित सभी 8 आरोपियों को एनसीबी दफ़्तर से निकाला गया। सभी को जेल ले जाया जा रहा है। पहले मेडिकल कराया जाएगा, फिर युवकों को आर्थर रोड जेल और युवतियों को भायखला जेल ले जाया जाएगा।