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Last Modified: शनिवार, 25 अगस्त 2018 (09:43 IST)

बड़ा फैसला, कोर्ट ने नाबालिग को माना बालिग, सुनाई उम्रकैद की सजा

बड़ा फैसला, कोर्ट ने नाबालिग को माना बालिग, सुनाई उम्रकैद की सजा - Court, Minor, Punishment for life imprisonment
कोलकाता। शहर की एक अदालत ने 16 वर्षीय एक लड़के और एक अन्य व्यक्ति को 12 वर्षीय एक लड़की के साथ बलात्कार करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


अदालत ने अपराध की जघन्य प्रकृति को देखते हुए नाबालिग लड़के को वयस्क माना। पीड़िता की मां द्वारा दायर एक शिकायत के मुताबिक, लड़की को 16 दिसंबर 2017 की शाम को अगवा कर लिया गया और दोनों ने उसके साथ बलात्कार किया।

यहां सियालदह अदालत के न्यायाधीश जिमुत बहान बिस्वास ने सामूहिक बलात्कार और पॉक्सो कानून के प्रावधानों के तहत अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। (भाषा)