शनिवार, 27 अप्रैल 2024
  • Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Charges Framed Against 3 Accused In Ankita Bhandari Murder Case
Written By एन. पांडेय
Last Modified: शनिवार, 18 मार्च 2023 (23:03 IST)

अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में तीनों आरोपियों पर आरोप तय, जमानत याचिका खारिज

अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में तीनों आरोपियों पर आरोप तय, जमानत याचिका खारिज - Charges Framed Against 3 Accused In Ankita Bhandari Murder Case
नैनीताल। अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों को हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार किया है। हाईकोर्ट ने आरोपियों पर गैंगस्टर की धारा हटाने की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें तीनों को कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने इस याचिका को निस्तारित भी कर दिया है।

अंकित और सौरभ हसकर ने अपनी याचिकाओं में कहा था की वे पेशेवर अपराधी नहीं हैं उन्होंने होटल में अपनी आजीविका चलाने के लिए मैनेजर और सहायक मैनेजर की नौकरी की थी जबकि रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्य का कहना था कि उन पर दो केस बहुत पुराने चल रहे हैं। इनमें एक केस नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने का है जबकि दूसरे में मेडिकल कॉलेज के एडमिशन का मसला है दोनों केस विचाराधीन है जिसके बिनाह पर गैंग्स्टर नहीं बनता।
 
दूसरी तरफ अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों पर पौड़ी जिले के कोटद्वार की एडीजे न्यायालय ने आरोप तय कर दिए हैं। आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, अब अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।
 
बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और अंकित गुप्ता को हत्याकांड के बाद पहली बार कोटद्वार न्यायालय में ट्रायल के लिए पेश किया गया, जहां कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी जबकि तीसरे आरोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका पहले ही कोर्ट खारिज कर चुकी है, ऐसे में अब तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।
 
अदालत ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित पर आरोप तय कर दिए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच आज पुलिस तीनों आरोपितों को जेल से अदालत लेकर पहुंची। इस मामले की सुनवाई कोटद्वार की एडीजे प्रतिभा तिवारी की अदालत कर रही है। 
 
मामले की जांच कर रही एसआईटी की अदालत में दायर की गई चार्जशीट के आधार पर इन तीनों आरोपियों पर अदालत ने आरोप तय किए हैं, जिसमें हत्या की 302 धारा सहित अन्य कई संगीन धाराएं लगाई गई हैं। 
 
अब इस मामले की आगे नियमित सुनवाई की जाएगी। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 28 मार्च की तय की है।
ये भी पढ़ें
'भारत के लोकतंत्र की सफलता से आहत कुछ लोगों ने ली है काला टीका लगाने की जिम्मेदारी', PM मोदी का करारा जवाब