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Last Modified: मंगलवार, 22 अगस्त 2017 (09:08 IST)

रेरा के तहत बिल्डरों का पंजीकरण अनिवार्य

Builders registration
शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि रीयल इस्टेट कानून (रेरा) के तहत राज्य में बिल्डरों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा के लिए एक पोर्टल बनाया गया है।
 
मुख्यमंत्री ने यहां वेबपोर्टल एचपीरेरा डाट इन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल से प्रमोटरों तथा खरीददारों को निरन्तर पारदर्शी सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
 
उन्होंने कहा कि मंत्रिमण्डल ने 5 अगस्त, 2017 की बैठक में हिमाचल प्रदेश रीयल एस्टेट (विनियम तथा विकास अधिनियम)-2017 को स्वीकृति प्रदान की है।
 
यह पोर्टल कानून के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों का वहन न करने वाले निर्माताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करेगा। (भाषा) 
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