• Webdunia Deals
  1. खबर-संसार
  2. समाचार
  3. प्रादेशिक
  4. Arvind Kejriwal, Delhi High Court summons
Written By
Last Modified: बुधवार, 13 जुलाई 2016 (16:10 IST)

अरविंद केजरीवाल से कोर्ट ने पूछा ठुल्ला शब्द का अर्थ

अरविंद केजरीवाल से कोर्ट ने पूछा ठुल्ला शब्द का अर्थ - Arvind Kejriwal, Delhi High Court summons
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें आपराधिक मानहानि के मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस के खिलाफ उनकी कथित ‘ठुल्ला’ टिप्पणी के लिए समन किया जाना था। उनके खिलाफ एक हवलदार ने शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने उनसे ‘ठुल्ला’ शब्द का मतलब भी बताने को कहा है।
निचली अदालत ने प्रथम दृष्टया केजरीवाल को दोषी पाया था और उन्हें 14 जुलाई को पेश होने के लिए समन भेजा था। केजरीवाल ने समन पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिस पर न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता ने उन्हें राहत देते 21 अगस्त तक पेशी से छूट दे दी है।
 
अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता केजरीवाल को अगली तारीख 21 अगस्त तक निचली अदालत में पेश होने से छूट दी जाती है। अदालत ने आगे कहा कि लेकिन आपको आपके द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए उस शब्द का मतलब बताकर अदालत को संतुष्ट करना होगा। इसके लिए तैयार रहिएगा। केजरीवाल ने जिस हिन्दी शब्द का इस्तेमाल किया था वह डिक्शनरी में मौजूद नहीं है।
 
न्यायाधीश ने कहा कि आपने शब्द का इस्तेमाल किया है इसलिए आप उसका मतलब भी जानते होंगे। मैंने तो यह शब्द कहीं भी नहीं देखा। अदालत ने शिकायतकर्ता हवलदार अजय कुमार तनेजा को भी नोटिस जारी किया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी है।
 
अदालत का आदेश और टिप्पणी उस याचिका की सुनवाई के वक्त आए हैं जिसमें केजरीवाल ने निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगाने और आदेश को रद्द करने की मांग की थी जिसमें उन्हें मामले के आरोपी के तौर पर समन किया जाना था। (भाषा)
ये भी पढ़ें
मार्कण्डेय काटजू उवाच- बेकार और अंधविश्वासी हैं सभी धर्म