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Last Modified: सोमवार, 6 फ़रवरी 2023 (09:51 IST)

बिहार में युवक की पिटाई से मौत के बाद आगजनी, धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू

बिहार में युवक की पिटाई से मौत के बाद आगजनी, धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू - Arson in Bihar after beating death of youth
छपरा/पटना। बिहार के सारण जिले के मांझी थाना अंतर्गत मुबारकपुर गांव में बंधक बनाकर 3 युवकों की बेरहमी से पिटाई किए जाने के कारण एक युवक की मौत और 2 अन्य के जख्मी होने पर हुए उपद्रव, आगजनी और तोड़फोड़ की घटना के मद्देनजर इलाके में तनाव को देखते हुए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस मुख्यालय से सोमवार को जारी एक बयान के अनुसार सारण के मांझी थाना में वर्तमान स्थिति को देखते हुए विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बयान के मुताबिक़ वीडियोग्राफर भी रखे गए हैं, जो किसी भी तरह की गड़बड़ी मे संलिप्त लोगों का लगातार वीडियो बनाएंगे। जिले के बाहर से भी अतिरिक्त सुरक्षाबल मंगाया गया है।

हत्याकांड में दो आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शेष की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन किया गया है। दोनों मामलों (हत्या व उपद्रव/उन्माद फैलाना) के दोषियों के फरार रहने की स्थिति में तुरंत उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भड़काऊ एवं भ्रामक पोस्ट करने वालों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है।

गांव के मुखिया प्रतिनिधि विजय यादव और उसके समर्थकों पर दो फरवरी को तीन युवकों अमितेश सिंह, राहुल सिंह और आलोक सिंह को बंधक बनाकर उनकी बेरहमी से पिटाई किए जाने का आरोप है, जिसमें से अमितेश की मौत हो गई है जबकि अन्य दो युवकों को इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटना के विरोध में रविवार को उक्त गांव में आगजनी और तोड़फोड़ के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव व्याप्त होने की सूचना है।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)
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