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Last Updated : शुक्रवार, 29 मार्च 2024 (11:55 IST)

उग्रवादी संगठनों को लेकर असम के 4 जिलों में बढ़ाया गया आफस्पा

अधिनियम 30 सितंबर 2024 तक बढ़ाया

उग्रवादी संगठनों को लेकर असम के 4 जिलों में बढ़ाया गया आफस्पा - AFSPA extended in 4 districts of Assam regarding extremist organizations
AFSPA extended in 4 districts of Assam: असम (Assam) सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को 1 अप्रैल से 6 महीनों के लिए 4 जिलों में बढ़ा दिया है। राज्य सरकार के राजनीतिक विभाग ने गुवाहाटी में एक अधिसूचना जारी कर कहा कि आफस्पा (afspa) के तहत अशांत क्षेत्र तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराईदेव और शिवसागर जिलों में इस कानून की अवधि 6 माह के लिए और बढ़ा दी गई है। यह अधिनियम 30 सितंबर 2024 तक बढ़ाया गया है।

 
कानून व व्यवस्था की स्थिति में सुधार आया : असम पुलिस ने एक रिपोर्ट सौंपते हुए कहा था कि राज्य में कानून व व्यवस्था की स्थिति में सुधार आया है, केवल एक उग्रवादी संगठन 4 जिलों में सक्रिय है। एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार के गृह व राजनीतिक विभाग ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा जिस पर उचित विचार-विमर्श के बाद और 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र के संबंध में यथास्थिति बरकरार रखने का फैसला लिया गया।

 
अधिनियम 30 सितंबर 2024 तक बढ़ाया : उन्होंने बताया कि इसके बाद राज्य सरकार ने केंद्र के निर्देशों पर यह अधिनियम 30 सितंबर 2024 तक बढ़ा दिया है। यह अधिनियम सुरक्षा बलों को कहीं पर भी अभियान चलाने तथा किसी को भी पूर्व में वारंट दिए बगैर गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। यह अभियान के गलत संचालन के मामले में सुरक्षा बलों को कुछ हद तक आपराधिक कार्रवाई से छूट भी देता है।
 
इससे पहले यह कानून 9 जिलों और कछार जिले के एक उपमंडल को छोड़कर पूरे असम से 1 अप्रैल 2022 को हटा दिया गया था। राज्य को नवंबर 1990 में आफस्पा के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था और इसके बाद से बार-बार 6 महीने के लिए इसे बढ़ाया जाता रहा।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta
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