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Written By भाषा
Last Modified: थलासेरी (केरल) , सोमवार, 30 जून 2014 (21:53 IST)

नाबालिग लड़की से गैंगरेप, 4 आरोपियों को उम्रकैद

नाबालिग लड़की
FILE
थलासेरी (केरल)। एक स्थानीय अदालत ने सन् 2011 में उत्तरी कन्नूर जिले में पश्चिम बंगाल की एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के जुर्म में केरल के 4 लोगों को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई।

अदालत ने इन सभी अभियुक्तों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह राशि पीड़िता को दी जाएगी। अदालत ने शनिवार को चारों युवकों को अपराध करने का दोषी ठहराया था। अदालत ने सोमवार को सजा सुनाई।

जिला सत्र अदालत न्यायाधीश वी. शिरकी ने पीवी बीजू (38), मोहम्मद शरीफ (27), मोहम्मद सलीम (25) और जमशीर (22) को अपहरण, दुष्कर्म, अवैध रूप से बंधक बनाने सहित विभिन्न अपराधों में दोषी ठहराया।

अदालत ने कहा कि अभियुक्तों ने जघन्यतम अपराध किया है और वे किसी प्रकार की नरमी के हकदार नहीं हैं। मामले में पहला अभियुक्त बीजू लॉरी चालक है और उसे अपनी लॉरी बेचकर पीड़ित को पैसे देने का निर्देश दिया गया है।

पुलिस के अनुसार लड़की अपने प्रेमी की तलाश में केरल आई थी। यहां आने पर उसे पता लगा कि वह पश्चिम बंगाल लौट गया है।

लौटने के क्रम में वह 2 और लोगों के साथ कन्नूर में एक बस स्टॉप पर प्रतीक्षा कर रही थी। वहां आरोपियों ने उन्हें लिफ्ट की पेशकश की। सभी आरोपी एक लॉरी में थे। आरोपी उसे सही स्थान पर नहीं पहुंचाकर अन्यत्र ले गए और उसके साथ के दोनों लोगों से मारपीट करने के बाद लड़की के साथ दुष्कर्म किया। (भाषा)