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Last Updated : बुधवार, 22 फ़रवरी 2023 (12:14 IST)

दिल्ली में महापौर पद के लिए वोटिंग, इनके बीच है कड़ी टक्कर । Live Update

Mayor Election
नई दिल्ली। दिल्ली को अन्तत: आज यानी बुधवर को नया मेयर मिल ही जाएगा। पिछली 3 बैठकों में महापौर का निर्वाचन नहीं हो पाया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर गई थी, जहां अदालत ने जल्द चुनाव कराने के निर्देश साथ ही मनोनीत पार्षदों को वोट डालने की अनुमति नहीं थी। 
 
इस चुनाव आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार डॉ. शैली ओबेराय एवं भाजपा की रेखा गुप्ता के बीच मुकाबला है, जबकि कांग्रेस चुनाव में भाग नहीं ले रही है। जहां तक संख्‍या का सवाल है तो एमसीडी में आप को बहुमत मिला है। 
-दिल्ली में महापौर पद के लिए वोटिंग शुरू।
-250 पार्षद, 10 सांसद और 14 एमएलए डालेंगे वोट। मनोनीत पार्षदों को नहीं मिली वोटिंग की अनुमति। 
-आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार डॉ. शैली ओबेराय हैं, जबकि भाजपा ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है। 
-कांग्रेस मेयर पद के चुनाव में भाग नहीं ले रही है। 
-आम आदमी पार्टी ने ट्‍वीट कर कहा है- आज एक साल बाद Delhi को अपना Mayor मिलने जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि BJP बिना गुंडागर्दी किए SC के फ़ैसले का सम्मान करेगी और शांतिपूर्ण तरीक़े से चुनाव करवाएगी।

-निगम सदन की बैठक में महापौर, उपमहापौर और स्थायी समिति के छह सदस्यों के लिए चुनाव होगा।
-दिल्ली में महापौर पद के चुनाव के मद्देनजर नगर निगम सदन के भीतर और सिविक सेंटर परिसर में अधिकारियों ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। सदन के चैंबर में महिलाओं समेत कई असैन्य सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं।
-सिविक सेंटर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का मुख्यालय है। सिविक सेंटर के परिसर में बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है।
-दिल्ली नगर निगम के महापौर पद के लिए चुनाव कराने के तीन असफल प्रयासों के पश्चात उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद बुधवार को नए महापौर का चुनाव होगा।

-उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले सप्ताह महापौर पद का चुनाव कराने के लिए निगम सदन की बैठक बुलाने की मंजूरी दे दी थी।
-शीर्ष अदालत ने 17 फरवरी को महापौर, उपमहापौर और नगर निकाय की स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की तारीख तय करने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की पहली बैठक बुलाने के लिए 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करने का आदेश दिया था।
-न्यायालय ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) की महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि उपराज्यपाल द्वारा एमसीडी में नामित सदस्य महापौर चुनने के लिए मतदान नहीं कर सकते।
 
-दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम, 1957 के अनुसार, नगर निगम चुनाव के बाद सदन के पहले सत्र में महापौर और उपमहापौर का चुनाव किया जाता है। हालांकि, नगर निगम चुनाव हुए दो महीने से अधिक समय हो गया है जो पिछले साल 4 दिसंबर को हुआ था।
-नगर निगम चुनाव के एक महीने बाद 6 जनवरी को पहली बार सदन की बैठक बुलाई गई थी। भाजपा और आप के सदस्यों के बीच तीखी बहस के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी।
-इसके बाद 24 जनवरी और फिर 6 फरवरी को बुलाई गई दूसरी और तीसरी बैठक भी इस कवायद को पूरा करने में विफल रही और दोनों बैठकों को महापौर का चुनाव किए बिना स्थगित कर दिया गया।