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अदालत ने विवेक डोभाल की मानहानि याचिका पर जयराम, कैरावैन के संपादक को तलब किया

Updated: शनिवार, 2 मार्च 2019 (22:06 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल की ओर से दाखिल मानहानि याचिका पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, 'द कैरावैन' पत्रिका के संपादक और उसके पत्रकार को 25 अप्रैल को आरोपी के तौर पर पेश होने के लिए शनिवार को समन भेजा।
 
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने सभी आरोपियों को 25 अप्रैल को अदालत के समक्ष पेश होने को कहा है। पत्रिका 'द कैरावैन' ने अपने एक लेख में लिखा था कि विवेक डोभाल केमैन आईलैंड में हेज फंड चलाते हैं, जो कर चोरी का एक स्थापित स्थान है।
 
विवेक ने 30 जनवरी को अदालत में अपने बयान दर्ज कराए थे जिसमें उन्होंने कहा कि पत्रिका में लगाए गए सभी आरोप और बाद में कांग्रेस नेता द्वारा संवाददाता सम्मेलन में दोहराए गए ये आरोप 'निराधार' तथा 'गलत' हैं और इससे परिजन तथा पेशेवर सहयोगियों की नजरों में उनकी छवि खराब हुई है। (भाषा)

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