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Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 18 अक्टूबर 2023 (18:35 IST)

क्या लड़कियों के विवाह की आयु में होगा बदलाव, विधेयक पर विचार कर रही संसदीय समिति का बढ़ा कार्यकाल

क्या लड़कियों के विवाह की आयु में होगा बदलाव, विधेयक पर विचार कर रही संसदीय समिति का बढ़ा कार्यकाल - The tenure of the parliamentary committee considering the bill to increase the marriage age of girls has been extended
Case of bill increasing the marriage age of girls : लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु को 18 से बढ़ाकर 21 साल करने वाले विधेयक पर विचार कर रही एक संसदीय समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है।
 
‘बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021’ दिसंबर 2021 में लोकसभा में पेश किया गया था और इसे शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थाई समिति को भेजा गया था। पहले भी समिति को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए कार्यकाल विस्तार दिया गया था।
 
राज्यसभा बुलेटिन के अनुसार, सदन के सभापति जगदीप धनखड़ ने विधेयक की छानबीन करने और अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए समिति को 24 जनवरी, 2024 तक तीन महीने का कार्यकाल विस्तार दिया है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थाई समिति राज्यसभा सचिवालय के अधीन कार्य करती है।
 
विधेयक पेश करने के तुरंत बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा अध्यक्ष से विधेयक पर विस्तृत विचार के लिए स्थाई समिति को भेजने का अनुरोध किया था। ईरानी ने सदन को बताया था कि सरकार पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता लाना चाहती है।(भाषा)
Edited By : Chetan Gour
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