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Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 25 मई 2023 (23:13 IST)

Leave Encashment : निजी कर्मचारियों के लिए खुशखबर, अवकाश नकदीकरण पर मिलेगी कर छूट

Leave Encashment : निजी कर्मचारियों के लिए खुशखबर, अवकाश नकदीकरण पर मिलेगी कर छूट - Tax exemption on leave encashment for private employees
बजट में की गई घोषणा के अनुरूप वित्त मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली अवकाश के एवज में नकद राशि पर कर छूट सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है।

अभी तक गैर-सरकारी कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण (लीव इनकैशमेंट) यानी छुट्टियों के एवज में मिलने वाली नकद राशि पर कर छूट की सीमा तीन लाख रुपए ही थी। यह सीमा वर्ष 2002 में तय की गई थी जब सरकारी क्षेत्र में उच्चतम मूल वेतन 30000 रुपए प्रतिमाह ही हुआ करता था।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 10(10एए)(2) के तहत कर छूट की कुल सीमा 25 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। यह धारा गैर-सरकारी कर्मचारियों को नियोक्ता से मिलने वाले भुगतान से संबंधित है।

सीबीडीटी ने कहा कि गैर-सरकारी कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण के एवज में मिलने वाली अधिकतम 25 लाख रुपए की राशि पर कर छूट की व्यवस्था एक अप्रैल, 2023 से लागू होगी। इस बारे में घोषणा वित्त वर्ष 2023-24 के बजट प्रस्ताव में की गई थी।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण के रूप में मिलने वाली राशि पर कर छूट की सीमा को तीन लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया जाएगा।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)
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