मंगलवार, 19 नवंबर 2024
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प्र‍ियंका चोपड़ा से फि‍र सुर्खि‍यों में आई Surrogacy, आखि‍र क्‍या है यह, देश में क्‍यों बना इसे लेकर नया कानून

प्र‍ियंका चोपड़ा से फि‍र सुर्खि‍यों में आई Surrogacy, आखि‍र क्‍या है यह, देश में क्‍यों बना इसे लेकर नया कानून - Surrogacy, Surrogacy bill, priyanka chopara, what is Surrogacy, about Surrogacy,
प्रि‍यंका चोपड़ा मां बन गई हैं, उन्‍होंने इसके लिए सेरोगेसी का सहारा लिया है। हालांकि इसकी मदद से बेटा हुआ है या बेटी इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन प्र‍ियंका के इस फैसले से देश में सेरोगेसी एक बार फि‍र से चर्चा में है।

आइए जानते हैं भारत में इसे लेकर क्‍या स्‍थिति है। कैसे हाल ही में इसे लेकर नया कानून बनाया गया और किस वजह से सेरोगेसी के लिए देश में नया एक्‍ट लागू किया गया। समझते हैं।

इंदौर हो या नागपुर, या अहमदाबाद। जहां भी देश में मेडि‍कल हब हैं, वहां सेरोगेसी यानी किराए पर कोख देना एक तरह से धंधा हो चुका है। जिन दंपत्‍ति‍यों के किसी वजह से बच्‍चे नहीं हैं, वे सेरोगेसी की मदद लेते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर कुछ महिलाएं अपनी कोख को किराए पर उपलब्‍ध कराने के लिए लाखों रुपए की डि‍मांड करती हैं। ऐसे में सेरोगेसी का इन दिनों जमकर कमर्शियलाइजेशन हो रहा है।

कई डॉक्‍टर्स अपनी दबी जुबान में कहते हैं कि यह एक बड़ा धंधा बन चुका है, कई महिलाएं सेरोगेसी के काम में उतर आईं हैं और इसके लिए वे मोटी रकम की मांग करती हैं। ऐसे में रईस लोग तो धन खर्च कर देते हैं, लेकिन जरुरतमंद और गरीब दंपत्‍त‍ि इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं या फि‍र मजबूरी का शि‍कार हो जाते हैं।

दरअसल, सेरोगेसी तब काम आती है जब निसंतान दंपत्‍त‍ियों को किसी कारण से संतान नहीं हो रही हो, लेकिन देश में यह एक धंधा बन चुकी है, इसके लिए महिलाएं अपनी कोख किराये पर देने के लिए दंपत्‍त‍ियों से लाखों रुपए की मांग करती हैं, ऐसे में इसका अब तक कमर्शियलाइजेशन हो रहा था, लेकिन अब नए एक्‍ट में ऐसा नहीं हो सकेगा।

ऐसे मिली कानून को मंजूरी
दरअसल किराए की कोख से जुड़ा सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 पास हो चुका है। राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस कानून को मंजूरी दे दी है।

अब गजट में प्रकाशित कर यह कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा। इस कानून के जरिए सरोगेसी को वैधानिक मान्यता देने और इसके कमर्शियलाइजेशन पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है।

इस नए कानून से सरोगेसी को ‘धंधा’ बनाए जाने पर रोक लगेगी। इस कानून के जरिये केवल मातृत्व सुख प्राप्त करने के लिए ही सरोगेसी की अनुमति दी जाएगी।

सरोगेसी (विनियमन) बिल 2019 को 17 दिसंबर को राज्यसभा से पारित करा लिया गया था। उस समय विपक्ष के हंगामे के बीच इसे सदन में ध्‍वनिमत से मंजूरी दे दी गई थी। लोकसभा में यह बिल पहले ही पारित हो गया था।

ऐसे में जानना जरूरी है कि यह क्‍या और कैसे बदल जाएगा महिलाओं के लिए।

क्‍या होती है Surrogacy
सरोगेसी का मतलब है, दूसरे के बच्चे को अपनी कोख में पालना। जब किसी महिला को कोई परेशानी होती है तो वह दूसरी महिला की कोख में अपना बच्‍चा विकसित करवाती है।

दंपती की ओर से सरोगेट मदर की प्रेग्नेंसी के दौरान स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना और सारे खर्च की जिम्मेदारी लेना दंपती के हिस्से होता है। जाहिर है कि किसी महिला की कोख किराये पर ली जाती है।

ऐसे होती है Surrogacy
बच्चा पैदा होने के लिए पति और पत्नी या कहिए कि महिला और पुरुष के बीच सेक्शुअल रिलेशन होना जरूरी होता है। लेकिन इसमें ऐसा जरूरी नहीं है। किराए की कोख के लिए दूसरी महिला को तैयार करने के बाद डॉक्‍टर आईवीएफ तकनीक के जरिए पुरुष के स्पर्म में से शुक्राणु लेकर उसे महिला की कोख में प्रतिरोपित करते हैं।
 
दो तरह की होती है Surrogacy
परंपरागत Surrogacy: पारंपरिक सरोगेसी में किराये पर ली गई कोख में पिता का स्पर्म महिला के एग्स से मैच कराया जाता है। इस सरोगेसी में बच्चे का जेनिटक संबंध केवल पिता से होता है।

जेस्टेशनल Surrogacy: इस विधि में पिता का स्पर्म और मां के एग्स को मि‍लाकर टेस्ट ट्यूब के जरिए सेरोगेट मदर के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। इससे जो बच्चा पैदा होता है, उसका जे​नेटिक संबंध दोनों से होता है।

क्‍या है नए एक्‍ट में?
नए एक्ट के मुताबिक, सरोगेसी की अनुमति तभी दी जाएगी जब संतान के लिए इच्‍छुक जोड़ा मेडिकल कारणों से बांझपन से प्रभावित हो। यानी सामान्य तौर पर दंप​ती संतान सुख के काबिल न हों।

इस कानून के जरिए बच्चे पैदा करके उसे बेचने, वेश्यावृत्ति में धकेलने या फिर अन्य किसी तरह के शोषण पर रोक लगाई जा सकेगी।

सरोगेट मां को गर्भावस्था के दौरान मेडिकल खर्च और बीमा कवरेज के अलावा और कोई वित्तीय मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

सरोगेट मदर बनने वाली महिला और दंपत्ति के बीच एक खास एंग्रीमेंट किया जाता है। सरोगेट मदर को प्रेग्नेंसी के दौरान अपना ध्यान रखने और मेडिकल जरूरतों के लिए तो पैसे दिए जाते ही हैं, सरोगेसी के लिए वह अलग से एक अमाउंट चार्ज करती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

पहले सरोगेसी के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार रहते थे और ऐसे में इसका कमर्शियलाइजेशन होता चला गया। लेकिन सरकार का उद्देश्य है कि जरूरतमंद दंपतियों को संतान सुख मिल सके। इसके जरिये महिलाओं के शोषण पर रोक लगे।

कब होती है Surrogacy
– जब तमाम प्रयासों और इलाज के बावजूद महिला गर्भधारण नहीं कर पा रही हों, तो सरोगेसी एक अच्छा विकल्प साबित होता है।
– जब तमाम तरह के इलाज के बावजूद भी महिला का गर्भपात हो रहा हो तब सरोगेसी की मदद ली जा सकती है।
– गर्भाशय या श्रोणि विकार होने पर सेरोगेसी को ऑप्शन के तौर पर देखा जा सकता है।
– भ्रूण आरोपण उपचार के फेल्योर के बाद सरोगेसी के जरिए बच्चा हासिल किया जा सकता है।
– हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम या अन्य गंभीर तरह की जेनेटिक स्वास्थ्य समस्याओं में भी कई बार डॉक्टर सरोगेसी का सहारा लेने की सलाह देते हैं।
 
क्‍या कहते हैं डॉक्‍टर्स
कई गायनोकॉलि‍जिस्‍ट डॉक्‍टर भी मानते हैं कि सेरोगेसी अब तक धंधा बन चुकी थी। इंदौर के एक डॉक्‍टर ने नाम नहीं प्रकाशि‍त नहीं करने की शर्त पर बताया कि अब तक इसका बेजा फायदा उठाया जा रहा था। हालांकि अब नए एक्‍ट में इस पर लगाम लगेगी और जरूरतमंदों की उम्‍मीदें पूरी होंगी।

एक अन्‍य डॉक्‍टर (नाम नहीं प्रकाशि‍त करने पर) ने कहा कि इसके लिए कई तरह के लोग सक्रि‍य हैं, ऐसे गि‍रोह को भीचिन्‍हि‍त कर के उन पर शि‍कंजा कसना होगा, नहीं तो प्रतिबंध लगाना आसान नहीं होगा। इस पूरी प्रक्र‍िया को पारदर्शी रखना होगा।

इन शहरों और राज्‍यों में पसरा
बता दें कि देश में जहां भी मेडि‍कल हब है या जहां गायनोकॉलोजिस्‍ट एक्‍पर्टाइज है, वहां जमकर इसका कर्मशि‍यलाइजेशन हो रहा है और पसर रहा है। इसके लिए बकायदा गिरोह काम कर रहे हैं। इनमें मप्र के इंदौर, महाराष्‍ट्र के नागपुर, गुजरात के अहमदाबाद और वडोदरा, चैन्‍नई समेत कई शहरों और राज्‍यों में इसका व्‍यापक पैमाने पर गलत इस्‍तेमाल किया जा रहा है।
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