दिल्ली के दरिंदों पर सुप्रीम फैसला आज, गैंगरेप के बाद आंखों में तेजाब डालकर की थी हत्या
पहले अपहरण, फिर गैंग रेप और फिर आंखों में तेजाब डालकर बेरहमी से हत्या। इस दिल दहला देने वाले कांड में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। दरअसल दिल्ली के निर्भया गैंगरेप की ही तरह यातना झेलने वाली एक और बेटी का यह केस दिल दहला देने वाला है। इसमें आज फेसला आना है।
एक 19 साल की लड़की का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप करने और फिर बेहद क्रूरता से हत्या कर देने वाले 3 दोषियों की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सोमवार को फैसला सुनाएगा। गौरतलब है कि इस मामले में दिल्ली की निचली अदालत और हाईकोर्ट में मुकदमे के दौरान लड़की को 'अनामिका' कहा गया था। दोनों ही अदालतों ने दोषियों को मौत की सजा देने का आदेश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा।
पीडित लडकी उत्तराखंड के पौड़ी की रहने वाली थी। उसे कोर्ट ने 'अनामिका' नाम दिया था। अनामिका दिल्ली के छावला के कुतुब विहार में रहती थी। 9 फरवरी 2012 की रात नौकरी से लौटते समय राहुल, रवि और विनोद नाम के आरोपियों ने उसे अगवा कर लिया था। 14 फरवरी को 'अनामिका' की लाश बहुत बुरी हालत में हरियाणा के रेवाड़ी के एक खेत में मिली थी। गैंगरेप के अलावा 'अनामिका' को असहनीय यातनाएं दी गई थीं।
उसे कार में मौजूद औजारों से बुरी तरह पीटा गया था। साथ ही शरीर को सिगरेट और गर्म लोहे से दागा गया था। यही नहीं गैंगरेप के बाद 'अनामिका' के चेहरे और आंख में तेजाब डाला गया था।
घटना के चश्मदीदों के बयान के मुताबिक जांच के दौरान पुलिस ने लाल इंडिका कार की तलाश थी। बाद में पुलिस को उसी लाल कार में एक आरोपी राहुल पुलिस की गिरफ्त में आ गया। बाद में उसने अपने दोनों साथियों रवि और विनोद के बारे में भी पुलिस को सारी जानकारी दी। डीएनए की रिपोर्ट और दूसरे तमाम सबूतों से निचली अदालत में तीनों के खिलाफ केस निर्विवाद तरीके से साबित हुआ।
2014 में पहले निचली अदालत ने मामले को 'दुर्लभतम' की श्रेणी का मानते हुए तीनों को फांसी की सजा दी। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। तीन जजों की बेंच ने दोषियों की अपील पर 6 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा था।
Edited By : Navin Rangiyal