कर्लीज रेस्तरां पर नहीं चलेगा बुलडोजर, सु्प्रीम कोर्ट से मिली राहत
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरी गोवा के अंजुना में कर्लीज रेस्तरां का एक हिस्सा ढहाए जाने पर शुक्रवार को रोक लगा दी है। यह रेस्तरां भाजपा नेता सोनाली फोगाट की मौत के बाद हाल में सुर्खियों में आया था। न्यायालय का यह आदेश एक खास सर्वेक्षण संख्या पर आधारित ढांचों को गिराए जाने से ही संबंधित है। सर्वेक्षण संख्या भूमि के एक टुकड़े को आवंटित एक विशिष्ट संख्या या पहचान होती है।
प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अगुवाई वाली एक पीठ ने यह स्पष्ट किया कि विशिष्ट सर्वेक्षण संख्या के अलावा किसी और जमीन पर बने अवैध ढांचे गिराए जा सकते हैं।
पीठ ने गोवा तटीय मंडल प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से पेश वकील को प्राधिकारियों को फौरन इस आदेश की जानकारी देने को कहा ताकि इसका अनुपालन किया जा सके। उसने कर्लीज रेस्तरां और रेस्तरां के बार मालिक को फिलहाल के लिए वाणिज्यिक गतिविधियां रोकने का भी निर्देश दिया।
गोवा सरकार ने तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरजेड) नियमों के कथित उल्लंघन के लिए रेस्तरां को गिराए जाने की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू कर दी।
फोगाट अपनी मौत से कुछ घंटों पहले इस रेस्तरां में पार्टी करते हुए दिखायी दी थीं। फोगाट की मौत के मामले में गिरफ्तार पांच लोगों में रेस्तरां के मालिक एडविन नून्स भी शामिल थे, जिन्हें बाद में जमानत दे दी गई।
रेस्तरां के मलिक को जीसीजेडएमए के 2016 के ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) से कोई राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल ने छह सितंबर को इस मामले पर सुनवाई की थी। पीठ ने रेस्तरां प्रबंधन द्वारा दायर याचिका का निस्तारण करने के जीसीजेडएमए के आदेश को बरकरार रखा था। जिला प्रशासन ने गुरुवार को एक नोटिस जारी कर अपने ध्वस्तीकरण दल को शुक्रवार को रेस्तरां इमारत ढहाए जाने का आदेश दिया था।