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व्हाट्स ऐप पर नहीं लगेगा प्रतिबंध

व्हाट्स ऐप पर नहीं लगेगा प्रतिबंध - Supreme court rejects Petition against Whatsapp
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सोशल नेटवर्किंग ऐप व्हाट्स ऐप पर प्रतिबंध की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने याचिककर्ता से टेलीकॉम डिस्प्यूट अपीलिएट ट्रिब्यूनल (टीडीसैट) की शरण लेने की सलाह दी है।
 
आरटीआई एक्टिविस्ट सुधीर यादव की इस याचिका में कहा गया था कि व्हाट्स ऐप ने अप्रैल से ही एन्क्रिप्श लागू किया है जिससे इस पर चेट करने वालों की बातें सुरक्षित रहती हैं और यहां तक कि सुरक्षा एजेंसियां भी इन्हें डिकोड नहीं कर सकतीं। याचिका में कहा गया है कि अगर खुद व्हाट्स ऐप भी चाहे तो वह भी इन संदेशों को उपलब्ध नहीं कर सकता।
 
इस प्रणाली की वजह से आतंकियों और अपराधियों को संदेश के आदान-प्रदान करने में आसानी होगी और देश की सुरक्षा को खतरा होगा। सुरक्षा एजेंसियां इन संदेशों को मॉनीटर नहीं कर पाएंगी। ऐसे में व्हाट्स ऐप पर बैन लगना चाहिए। याचिका में व्हट्स ऐप के अलावा और भी एप का जिक्र किया गया था।
 
याचिका में यह भी कहा गया था कि एन्क्रिप्शन को सुपर कंप्यूटर से भी इंटरसेप्ट करना मुमकिन नहीं है और ऐसे में आतंकी गतिविधियों की रोकथाम के लिए सुरक्षा एजेंसियां न तो इंटरसेप्ट कर सकती हैं न ही जांच को आगे बढ़ा सकती हैं। इसलिए व्हाट्स ऐप, वाइबर, टेलीग्राम, हाइक और सिग्नल जैसे एप्स पर रोक लगाई जानी चाहिए।
 
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