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Last Modified: सोमवार, 18 फ़रवरी 2019 (12:55 IST)

तूतीकोरिन में स्टरलाइट प्लांट दोबारा खोलने पर सुप्रीम कोर्ट की मनाही, वेदांता को दी हाईकोर्ट जाने की छूट...

तूतीकोरिन में स्टरलाइट प्लांट दोबारा खोलने पर सुप्रीम कोर्ट की मनाही, वेदांता को दी हाईकोर्ट जाने की छूट... - supreme court refuses to allow re opening of tuticorin plant
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित वेदांता के स्टरलाइट संयंत्र को दोबारा खोलने की मंजूरी देने से इंकार कर दिया, लेकिन उसे उच्च न्यायालय जाने की छूट दे दी। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि वह तमिलनाडु सरकार की राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को केवल सुनवाई की योग्यता के आधार पर मंजूरी दे रही है। 
कोर्ट ने कहा कि कि एनजीटी के पास संयंत्र को दोबारा खोलने की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं है। शीर्ष अदालत वेदांता समूह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एनजीटी के आदेश लागू करने का निर्देश देने की मांग की थी। एनजीटी ने संयंत्र को बंद करने के सरकार के निर्णय को निरस्त कर दिया था।
विरोध प्रदर्शन में हुई थी 13 लोगों की मौत : इस संयंत्र से हो रहे प्रदूषण को लेकर विरोध प्रदर्शन किए गए थे। गत वर्ष 22 मई को तूतीकोरिन में स्टरलाइट तांबा संयंत्र के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गई थी। इसके 6 दिन बाद 28 मई को राज्य सरकार ने संयंत्र को ‘स्थायी' रूप से बंद करने का आदेश दिया था।
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