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Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 1 अप्रैल 2024 (17:44 IST)

Gyanvapi Case : सुप्रीम कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को जारी किया नोटिस, हिंदू पक्ष को लेकर दिया यह आदेश

Supreme Court
Supreme Court order in Gyanvapi case : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदू पक्ष के पूजा करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और मस्जिद इंतजामिया कमेटी की याचिका पर काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में नमाज अदा करने को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।
उच्चतम न्यायालय ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी की नई याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति देने संबंधी अधीनस्थ अदालत के फैसले को बरकरार रखा गया था।
Gyanvapi Case
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पुजारी शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास से भी मस्जिद कमेटी की याचिका पर 30 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। शीर्ष अदालत की पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं और वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली मस्जिद इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई कर रही है।
उच्च न्यायालय ने 26 फरवरी को कमेटी की उस अर्जी को खारिज कर दिया था जिसमें 31 जनवरी को जिला अदालत द्वारा तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा-पाठ करने की अनुमति दी गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मस्जिद इंतजामिया कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी की कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1993 में ‘व्यास जी के तहखाने’ में पूजा रोकने का फैसला किया। अदालत ने कहा कि ज्ञानवापी के दक्षिणी तहखाने में पूजा पर रोक का फैसला ‘अवैध’ था। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour