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Gyanvapi Case: व्यास जी तहखाने में जारी रहेगी पूजा या लगेगी रोक? हाईकोर्ट का फैसला आज
- जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच आज इस मामले में फैसला सुनाएगी।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट सोमवार सुबह 10 बजे फैसला सुनाएगा
- जुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी
फैसला सुरक्षित कर लिया था : जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच आज इस मामले में फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने 15 फरवरी को दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। पांच कार्य दिवसों पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने जजमेंट रिजर्व कर लिया था। हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सीएस वैद्यनाथन व विष्णु शंकर जैन ने बहस की थी, जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी व यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने पक्ष रखा था। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता विनीत संकल्प ने दलीलें पेश की थी।
फैसले को चुनौती : मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने के जिला जज वाराणसी के फैसले को चुनौती दी है। जिला जज ने 31 जनवरी को तहखाना में पूजा शुरू कराए जाने का आदेश दिया था। जिला जज के आदेश पर उसी दिन देर रात तहखाने को खोलकर पूजा अर्चना शुरू करा दी गई थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जिला जज के आदेश पर रोक नहीं लगाई थी। जिसके चलते जिला कोर्ट के आदेश के तहत व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना हो रही है। हाईकोर्ट के फैसले में यह तय होगा कि व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी या उस पर रोक लगेगी।
Edited By Navin Rangiyal
