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बीजेपी में हत्यारा अध्यक्ष बन सकता बयान पर राहुल गांधी को हाईकोर्ट से झटका, लोअर कोर्ट में चलेगा केस
- राहुल गांधी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया
- 2018 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले मे
- इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में चलेगा ट्रायल
बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट के समन के खिलाफ HC में याचिका दाखिल की गई थी, जिसे आज हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ निचली कोर्ट में ट्रायल चलता रहेगा। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
क्या है मामला : रांची सिविल कोर्ट से समन जारी होने के बाद राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में क्वैशिंग याचिका दाखिल की गई थी। मामला तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष व वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने से जुड़ा था। इस केस में प्रार्थी नवीन झा की ओर से रांची सिविल कोर्ट में शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट से समन जारी हुआ था, जिसको लेकर राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में क्वेशिंग याचिका दाखिल की गई थी।
राहुल गांधी के इस बयान को लेकर देशभर में कई जगहों पर मामले दर्ज हुए थे। झारखंड में भी चाईबासा और रांची में शिकायत को लेकर दो मामले दर्ज किए गए थे।
बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड में कुल तीन न्यायिक मामले चल रहे हैं, जिसमें एक मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है जब राहुल गांधी ने यह बयान दिया था कि सारे मोदी चोर हैं
इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी ने कोर्ट में मामला दर्ज किया था। मोदी के खिलाफ टिप्पणी मामले में भी राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में क्वैशिंग याचिका दाखिल की थी। लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया और अब इस मामले में भी निचली कोर्ट में ट्रायल चल रहा है।
Edited by Navin Rangiyal
