मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मध्यप्रदेश और केंद्र सरकार से मांगा जवाब
Supreme court on freebies : सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा चुनावों से पहले मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, मध्य प्रदेश, राजस्थान से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने जनहित याचिका पर केंद्र, निर्वाचन आयोग तथा भारतीय रिजर्व बैंक को भी नोटिस जारी किया। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि दोनों राज्य की सरकारें मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग कर रही हैं।
याचिकाकर्ता की पैरवी करने वाले वकील ने कहा कि चुनाव से पहले सरकार द्वारा नकदी बांटने से ज्यादा खराब और कुछ नहीं हो सकता। हर बार यह होता है और इसका बोझ आखिरकार करदाताओं पर आता है। पीठ ने कहा कि नोटिस जारी करिए। चार सप्ताह के भीतर जवाब दीजिए।
न्यायालय ने भट्टूलाल जैन की जनहित याचिका पर सुनवाई की और इसे मामले पर लंबित अश्विनी उपाध्याय की याचिका के साथ नत्थी करने का आदेश दिया।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने अपनी सरकार बचाने के लिए राज्य में योजनाओं की झड़ी लगा दी है। इसके खिलाफ ही यह जनहित याचिका दायर की गई है।
Edited by : Nrapendra Gutpa