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Last Updated : शुक्रवार, 22 नवंबर 2019 (11:40 IST)

सुप्रीम कोर्ट का फैसला, NGT के आदेश में खामी नहीं, RO कंपनियों को मिला 10 दिन का समय

सुप्रीम कोर्ट का फैसला, NGT के आदेश में खामी नहीं, RO कंपनियों को मिला 10 दिन का समय - Supreme court gives 10 days time to RO companies
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को RO कंपनियों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि NGT के आदेश में कोई खामी नहीं दिखती। शीर्ष अदालत ने RO कंपनियों को अपनी बात रखने के लिए 10 दिन का समय दिया है।

आरओ निर्माता संघ ने देशभर में जल के मानक को लेकर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की हालिया रिपोर्ट के बारे में न्यायालय को बताया। न्यायालय ने कुल घुलनशील ठोस पदार्थ (टीडीएस) 500 मिलिग्राम प्रति लीटर से कम होने पर आरओ के इस्तेमाल पर एनजीटी द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने पर आरओ निर्माता संघ से सरकार के पास जाने को कहा। 
 
उल्लेखनीय है कि RO कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी के एक आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। एनजीटी ने अपने आदेश में कई जगह आरओ के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। RO कंपनियों का कहना है कि राष्ट्रीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की रिपोर्ट में दिल्ली का पानी पीने लायक नहीं है। ऐसे में इस प्रतिबंध को हटाया जाना चाहिए।
 
इस बीच आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर सीधे-सीधे खाद्य मंत्री राम विलास पासवान पर आरओ कंपनियों से डील होने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने राम विलास पासवान के एक ट्वीट पर उत्तर देते हुए कहा कि, 'अब असली दर्द निकला बाहर मंत्री जी RO कम्पनी से क्या डील हुई है बता दो?'
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