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Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 20 नवंबर 2023 (17:12 IST)

SC Collegium : 2 सिख वकीलों को हाईकोर्ट का जज बनाने की सिफारिश, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लगाई फटकार

supreme court
SC Collegium :  कॉलेजियम की ओर से 2 सिख वकीलों को हाईकोर्ट का जज बनाने की सिफारिश पर केंद्र सरकार की मंजूरी न मिलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने सरकार से सवाल किया है कि ट्रांसफर और नियुक्ति के मामलों में कुछ नामों को चुनती है और कुछ को छोड़ क्यों देती है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में वकीलों हरमीतसिंह ग्रेवाल और दीपेंदर सिंह नलवा को जज बनाए जाने की सिफारिश की गई थी।
 
इसी का जिक्र करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की बेंच ने सवाल उठाया। बेंच ने कहा कि जिन दो उम्मीदवारों के नाम मंजूर नहीं किए गए, वे दोनों सिख हैं। ऐसा क्यों हो रहा है?'
 
5 को ही मिली मंजूरी : अदालत ने कहा कि कॉलेजियम ने कुल 11 जजों के ट्रांसफर की सिफारिश की थी। इनमें से 5 को ही मंजूरी मिल पाई है, अब भी 6 नाम अटका रखे हैं। अदालत ने कहा कि सरकार ने 8 नियुक्तियों पर भी कोई फैसला नहीं लिया है।
 
चुनावों का दिया हवाला : अटार्नी जनरल ने कहा कि चुनावों का सीजन चल रहा है। इसकी वजह से थोड़ा वक्त लग रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि आधे से भी कम नामों को अब तक मंजूरी मिली है। बेंच ने कहा कि हम पूरे मसले को समझते हैं। आप इस तरह से नामों को रोककर वरिष्ठता क्रम को प्रभावित करते हैं। Edited by :  Sudhir Sharma
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