• Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Shivraj Singh Chauhan resigned from Budhni assembly seat
Last Updated :भोपाल , सोमवार, 17 जून 2024 (22:44 IST)

शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा सीट से दिया इस्तीफा

Shivraj Singh Chauhan
Shivraj Singh Chauhan resigned from Budhni assembly seat : केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में विदिशा से लोकसभा के लिए चुने जाने के कुछ दिनों बाद अपनी पारंपरिक बुधनी सीट से विधायक के रूप में सोमवार को इस्तीफा दे दिया।
 
विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद चौहान ने कहा कि वह सीहोर जिले के बुधनी के लोगों की सेवा करना जारी रखेंगे जहां से उन्होंने दशकों पहले अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। एक वीडियो बयान में, भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि बुधनी सीट से इस्तीफा देना उनके लिए बहुत भावुक क्षण है, जिसने उन्हें छह बार विधानसभा के लिए चुना।
उन्होंने कहा, मैं आज बहुत भावुक महसूस कर रहा हूं। मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बुधनी के लोग मेरी हर सांस में बसते हैं। मैंने अपना सार्वजनिक जीवन बुधनी से शुरू किया और लोगों ने मुझे अपना प्यार और स्नेह दिया।
 
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, बचपन से ही मैं बुधनी में आंदोलनों में हिस्सा लेता रहा हूं। हमेशा मुझे लोगों का प्यार और स्नेह मिलता रहा है। लोगों की सेवा करना मेरे लिए भगवान की पूजा करने जैसा है। लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है और मैं उनकी सेवा करता रहूंगा।
वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा नेता चौहान (65) ने बुधनी सीट से 1.05 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की। चार बार मुख्यमंत्री रहे चौहान ने इस बार आम चुनाव में विदिशा लोकसभा सीट पर 8.21 लाख से अधिक मतों के भारी अंतर से जीत हासिल की। चौहान ने नौ जून को भाजपा के नेतृत्व वाली नई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। एक दिन बाद, उन्हें महत्वपूर्ण कृषि और ग्रामीण विकास विभाग दिए गए।

अतीत में विदिशा सीट से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी (1991), मीडिया कारोबारी रामनाथ गोयनका (1971) और भाजपा नेता सुषमा स्वराज (2009 और 2014) जैसे दिग्गज सांसद रह चुके हैं। उल्‍लेखनीय है कि संविधान में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ विधायक और सांसद के पद पर नहीं रह सकता है। सांसद या विधायक बनने के बाद एक पद से 14 दिन के अंदर इस्तीफा देना होता है। (इनपुट भाषा)
Edited By : Chetan Gour 
ये भी पढ़ें
NCERT किताबों में अब भारत और इंडिया के इस्तेमाल पर बहस, क्या बोले एनसीईआरटी के निदेशक