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Last Updated : बुधवार, 17 मई 2023 (15:42 IST)

अडानी समूह की जांच पूरी करने के लिए सेबी को 14 अगस्त तक का समय

Adani Hindenburg controversy
Supreme Court on Adani Hindenburg controversy: उच्चतम न्यायालय ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को गौतम अडानी की अगुवाई वाले अडानी समूह द्वारा शेयर मूल्यों में हेराफेरी करने के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए बुधवार को 14 अगस्त तक का समय दिया।
 
भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेबी को गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह पर लगे शेयर मूल्यों में हेराफेरी के आरोपों की जांच पर अद्यतन स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय की इस पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति पारदीवाला भी हैं।
 
पीठ ने अडानी मामले में न्यायमूर्ति एएम सप्रे समिति की रिपोर्ट सभी पक्षकारों के साथ साझा करने का आदेश दिया ताकि वे इस मामले में अदालत की मदद कर सकें। यह रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी जानी है।
Adani case
उच्चतम न्यायालय ने दो मार्च को, गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह द्वारा शेयर मूल्यों में हेराफेरी करने के आरोपों की जांच करने के लिए 6 सदस्यीय समिति बनाने का आदेश दिया था। कारोबारी समूह पर यह आरोप अमेरिकी शॉर्ट-सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लगाए थे। उच्चतम न्यायालय-अडानी हिंडनबर्ग विवाद मामले पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगा। (भाषा)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala