Hanuman Chalisa

रॉबर्ट वाड्रा को पहली राहत, अदालत ने दी विदेश जाने की अनुमति

सोमवार, 3 जून 2019 (19:25 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मनी लांड्रिंग के एक मामले में आरोपी रॉबर्ट वाड्रा को स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते 6 सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी।
 
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा को 6 सप्ताह के लिए अमेरिका और नीदरलैंड्स की यात्रा करने की अनुमति प्रदान कर दी और उन्हें यात्रा कार्यक्रम सौंपने का निर्देश दिया, साथ ही अदालत ने वाड्रा पर कई शर्तें भी लगाईं। अदालत ने वाड्रा को हालांकि लंदन जाने की अनुमति नहीं दी।
 
वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने दलीलों के दौरान अदालत से कहा कि ब्रिटेन की यात्रा को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की आपत्ति के मद्देनजर वाड्रा अपने पूर्व के निवेदन के अनुरूप लंदन नहीं जाएंगे।
 
सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अधिवक्ता नीतेश राणा ने वाड्रा की उस याचिका का विरोध किया था जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का उल्लेख करते हुए ब्रिटेन और अन्य देशों की यात्रा की अनुमति मांगी थी।
 
एजेंसी ने आशंका जताई थी कि अगर आरोपी को ब्रिटेन जाने की अनुमति दी गई तो वे साक्ष्यों को नष्ट कर सकते हैं। वाड्रा लंदन के 12 ब्रायंस्टन स्क्वैयर क्षेत्र में 19 लाख पाउंड मूल्य की संपत्ति खरीदने को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
 
अपने आदेश में अदालत ने वाड्रा से विदेश में उनके ठहरने का पता तथा उनसे संपर्क के लिए फोन नंबर सौंपने को कहा, साथ ही अदालत ने उन्हें 25 लाख रुपए की एक बैंक गारंटी जमा करने और वापस आने से 24 घंटे पहले अदालत को अपने आगमन की सूचना देने के लिए भी कहा।
 
अदालत ने कहा कि न तो वे सबूतों से छेड़छाड़ करें, न ही किसी भी गवाह को किसी तरह से प्रभावित करने का प्रयास करें और न ही स्वयं को दी गई अनुमति का नियमों के विरुद्ध जाकर उपयोग करें। आवेदक को जांच अधिकारी से सूचना मिलने के 72 घंटे के अंदर जांच में सहयोग करना होगा।
 
वाड्रा ने अदालत को बताया था कि सर गंगाराम अस्पताल के अनुसार उनकी बड़ी आंत में ट्यूमर है जिसके इलाज के लिए अनुमति मिलने पर वे लंदन में चिकित्सकों से परामर्श ले सकते हैं।
 
प्रवर्तन निदेशालय ने उनके आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि यह कारण केवल बहाना है जिसकी आड़ में वाड्रा वहां जाना चाहते हैं, जहां उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के बाद उन्होंने धन जमा कर रखा है। एजेंसी ने अदालत में यह भी कहा था कि इस मामले में वाड्रा के कथित हथियार कारोबारी संजय भंडारी से संबंध हैं और भंडारी लंदन में है।
 
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत मामले में जांच का सामना कर रहे वाड्रा को एक अदालत ने बिना अनुमति के देश से बाहर न जाने के लिए कहा था। अदालत ने उन्हें कई शर्तों के साथ अग्रिम जमानत भी दी थी। (भाषा)

Show comments

ममता बनर्जी को बड़ा झटका, ED ने फ्रीज किए 440 करोड़, क्या होगा TMC पर इसका असर

Meta के नए AI Smart Glasses पर बड़ा खुलासा, हर आवाज और हर दृश्य को समझेंगे, प्राइवेसी को लेकर उठे सवाल

Yamaha Aerox Electric : 117Km रेंज और 95.5Km/h की टॉप स्पीड का दावा, जानिए क्या है यामाहा के नए स्कूटर की कीमत

EPFO से जुड़ी खुशखबरी, 34 करोड़ खातों में जल्द आएगा ब्याज, New Unified Portal पर मिलेगी बैलेंस, क्लेम स्टेटस और सभी सेवाएं

केजरीवाल ने 29 ऑटो कंपनियों को लिखा पत्र, E20 पेट्रोल पर मांगा जवाब

सभी देखें

जीतू पटवारी का भाई नाना पुलिस हिरासत में, ड्रग नेटवर्क में आया नाम

Sonam Wangchuk : Hunger Strike पर बैठे सोनम वांगचुक क्यों भड़के, क्या अभिजीत दीपके की ओर इशारा, सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग

वीरांगना रानी अवंतीबाई ने देश की रक्षा व आजादी के लिए सर्वस्व न्योछावर किया : योगी आदित्यनाथ

डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल पुरस्कार पर फिर किया दावा! खुद को बताया 'असली' हकदार

Amarnath Yatra 2026 : 5 दिन में बाबा बर्फानी 'अंतर्ध्यान' बड़ी चेतावनी तो नहीं, अमरनाथ गुफा में कैसे बनता है बर्फ का शिवलिंग? क्या है विज्ञान और आस्था का सबसे बड़ा रहस्य

अगला लेख