गुजरात बना सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाला पहला राज्य, जानें कैसे मिलेगा लाभ और क्या हैं शर्तें
अहमदाबाद। गुजरात में सोमवार 14 जनवरी से सामान्य वर्ग को शिक्षा और नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। केंद्र द्वारा पारित सवर्ण आरक्षण को लागू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है।
गुजरात सरकार ने ऐलान किया था कि वह सोमवार से आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाले कानून को लागू करेगी।
सोमवार को सामान्य वर्ग को आरक्षण लागू होने के साथ ही गुजरात जनरल कैटेगरी रिजर्वेशन देने वाला पहला राज्य बन गया है। इससे पहले शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए थे।
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह विधेयक अब कानून बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के बिल को अपनी मंजूरी दी थी। इस आरक्षण के तहत सामान्य वर्ग के गरीब तबके को नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी का रिजर्वेशन मिलेगा।
- आरक्षण पाने के लिए सबसे पहली शर्त है कि यह आठ लाख रुपए कम आय वाले सामान्य वर्ग को मिलेगा। इसके लिए आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा।
- आरक्षण का फायदा पाने के लिए हो सकता है कि आधार की जरूरत पड़े, इसलिए अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो तुरंत बनवा लें। आधार में नाम, पता, जन्मतिथि जैसी सभी जरूरी जानकारियां ठीक हों। अगर कुछ गलत है तो इसे ठीक करा लें।
- मोदी सरकार ने जनधन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत देशभर में लाखों बैंक अकाउंट खोले गए। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो तुरंत अकाउंट खुलवा लें। आरक्षण का फायदा लेने के लिए आपको 3 महीने का स्टेटमेंट भी दिखाना पड़ सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो आप इसे सेव कर सकते हैं या फिर बैंक से मिलने वाली पासबुक अपने साथ रखें।
- आरक्षण का लाभ लेने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न के डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। इन डॉक्यूमेंट के साथ आप सबूत दे सकते हैं कि आपकी आय 8 लाख रुपए से कम है।