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Last Updated : शुक्रवार, 9 अगस्त 2019 (16:22 IST)

अयोध्या मामला : मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज, रोज होगी सुनवाई

अयोध्या मामला : मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज, रोज होगी सुनवाई - Ram Janmabhoomi-Babri Masjid land dispute case
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि वह राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में दैनिक आधार पर सुनवाई जारी रखेगा।
 
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन से कहा कि हम अपने पहले के आदेश के अनुसार रोजाना सुनवाई करेंगे।

उच्चतम न्यायालय में एक मुस्लिम पक्ष ने राजनीतिक रूप से संवदेनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सप्ताह में 5 दिन सुनवाई किए जाने का शुक्रवार को विरोध करते हुए कहा कि अगर इतनी जल्दबाजी में सुनवाई की जाती है तो उसके लिए न्यायालय की सहायता करना संभव नहीं होगा।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने मामले में चौथे दिन शुक्रवार को सुनवाई शुरू की। पीठ में न्यायमूर्ति एसए बोबड़े, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एसए नजीर भी शामिल हैं। मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने मामले में 5 दिन सुनवाई किए जाने पर आपत्ति जताई।

धवन ने पीठ को बताया, अगर सप्ताह के सभी दिनों में सुनवाई होती है तो न्यायालय की सहायता करना संभव नहीं होगा। यह पहली अपील है और इतनी जल्दबाजी में सुनवाई नहीं हो सकती और यह मेरे लिए प्रताड़ना है। इस पर पीठ ने धवन से कहा कि उसने दलीलों पर गौर किया है और वह जल्द से जल्द जवाब देगी।