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Last Modified: सोमवार, 27 मार्च 2023 (18:31 IST)

राहुल गांधी को एक और झटका, खाली करना होगा सरकारी बंगला

Rahul Gandhi
नई दिल्ली। लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद अटकलें लगाई जा रही थीं कि राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करना पड़ सकता है। लेकिन, अब पक्का हो गया है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गांधी को अपना सरकार आवास छोड़ना होगा। 
 
लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने सोमवार को राहुल गांधी को नोटिस जारी कर कहा है कि 12 तुगलक रोड स्थित अपने सरकारी आवास को खाली करना होगा। नोटिस के मुताबिक राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना सरकारी बंगला छोड़ना होगा। राहुल को यह बंगला वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश के अमेठी से निर्वाचित होने के बाद आवंटित किया गया था।
 
उल्लेखनीय है कि केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के मद्देनजर लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया था।
 
अधिसूचना के मुताबिक सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के एक मामले में सजा सुनाए जाने के मद्देनजर केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को 23 मार्च 2023 से अयोग्य ठहराया जाता है। कांग्रेस नेता के खिलाफ उक्त मामला भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने दायर किया था।
 
इतना ही नहीं यदि ऊपरी अदालत द्वारा राहुल की दोषसिद्धि पर रोक न लगाने की स्थिति में वे 8 वर्षों के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हो जाएंगे।
 
लोकसभा की वेबसाइट पर सत्रहवीं लोकसभा के लिए सांसदों की सूची में वायनाड सीट को खाली दर्शाया गया है, जिस सीट से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। वायनाड सीट रिक्त होने के बाद तकनीकी आधार पर यहां उपचुनाव कराए जा सकते हैं। क्योंकि वर्ष 2024 के आम चुनाव के लिए अभी एक वर्ष से अधिक समय बचा है। वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल अगले वर्ष जून में समाप्त होगा।
 
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