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Last Modified: शनिवार, 6 जुलाई 2019 (15:16 IST)

राहुल गांधी ने अदालत में किया आत्मसमर्पण, जमानत पर छूटे

राहुल गांधी ने अदालत में किया आत्मसमर्पण, जमानत पर छूटे - rahul gandhi patna defamation case bail
पटना। मानहानि के एक मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां आरोप का सारांश सुनाने के बाद उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया गया।
 
सांसदों एवं विधायकों के मामले की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायालय के न्यायाधीश कुमार गुंजन की अदालत में आत्मसमर्पण करने के साथ ही गांधी की ओर से उन्हें जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई थी। याचिका पर बहस पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता शशि अनुग्रह नारायण ने की।
 
मामले के शिकायतकर्ता बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की ओर से पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता प्रमोद कुमार झा अदालत से निवेदन किया कि गांधी न्यायालय में सशरीर उपस्थित हैं इसलिए आज ही उन्हें आरोप का सारांश सुना दिया जाए और आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।
 
अदालत ने शिकायतकर्ता की प्रार्थना स्वीकार की और खुली अदालत में गांधी को उन पर लगाए गए मानहानि के आरोपों का सारांश अंग्रेजी में पढ़कर सुनाया। (वार्ता)
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