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Written By विशेष प्रतिनिधि
Last Modified: सोमवार, 3 अप्रैल 2023 (16:14 IST)

फिलहाल बहाल नहीं होगी राहुल गांधी की संसद सदस्यता, बंगला खाली करने की भी लटकी तलवार

फिलहाल बहाल नहीं होगी राहुल गांधी की संसद सदस्यता, बंगला खाली करने की भी लटकी तलवार - Rahul Gandhi Parliament membership will not be restored after Surat Court decision
मोदी सरनेम पर मानहानि केस में फंसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत सेशन कोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक जमानत देने के साथ लोअर कोर्ट ते उस आदेश पर भी रोक लगा दी जिसमें राहुल को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं कोर्ट ने सीजेएम कोर्ट की ओर से राहुल को सुनाई गई सजा और दोषसिद्धि पर सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की अगली तारीख तय की है। सेशन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस भी जारी कर दिया है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को 10 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। वहीं सेशन कोर्ट ने राहुल को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को छूट दे दी है।  

दरअसल आज राहुल गांधी की तरफ से सूरत सेशन कोर्ट में दो याचिका दाखिल कर सीजीएम कोर्ट में उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें उनको मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। पहली याचिका में लोअर कोर्ट की सजा पर रोक लगाने और दूसरी याचिका में दोषसिद्धि के निलंबन का आवेदन दिया था।

फिलहाल नहीं बहाल होगी संसद सदस्यता-सूरत सेशन कोर्ट के फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिलहाल बहाल नहीं होगी और राहुल को बतौर सांसद मिला अपना बंगला भी खाली करना पड़ सकता है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता कब बहाल होगी इस पर अब अगला निर्णय सूरत सेंशन कोर्ट में 13 अप्रैल को होने वाली सुनवाई पर टिक गई है जिसमें राहुल ने दोषसिद्धि के निलंबन को लेकर याचिका दायर की है।

ऐसे में जब राहुल की संसद सदस्यता बहाल नहीं होगी तो केरल की वायनाड संसदीय सीट पर उपचुनाव को लेकर भी चुनाव आय़ोग आगे की प्रक्रिया शुरु कर सकता है। हलांकि पिछले दिनों चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया था कि वह वायनाड सीट पर चुनाव कराने की जल्दी में नहीं है।

क्या है पूरा मामला?- दरअसल पूरा मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में जनसभा में राहुल गांधी के उस बयान से जुड़ा  है जिसमें उन्होनें मोदी सरनेम पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि "क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है"। राहुल के इस बयान के खिलाफ गुजरात के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक पुरनेश मोदी ने सूरत कोर्ट में एक मानहानि याचिका दायर की थी। इस मामले में सूरत कोर्ट में चार साल तक सुनवाई हुई और  कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। गौरतलब है कि इस पूरे मामले में राहुल गांधी के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज किया गया था। भारतीय दंड विधान की धारा 499 में आपराधिक मानहानि के मामलों में अधिकतम दो साल की सज़ा का प्रावधान है।

सूरत कोर्ट के फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया था। राहुल की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को एक महीने के अंदर दिल्ली स्थित उनका बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता फैसले वाले दिन 23 मार्च से खत्म हुई है ऐसे में राहुल को 22 अप्रैल तक नई दिल्ली में 12 तुगलक लेन स्थित सरकारी बंगला खाली करना पड़ सकता है।
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