अयोध्या में मस्जिद की जमीन पर विवाद, 5 एकड़ जमीन पर 2 महिलाओं का दावा
नई दिल्ली। अयोध्या के धन्नीपुर गांव में बनने वाली मस्जिद की 29 एकड़ जमीन में से 5 एकड़ पर दिल्ली की 2 महिलाओं ने अपना दावा ठोक दिया। इन महिलाओं ने इस मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका भी दायर की है। बुधवार को दायर इस याचिक पर अदालत में 8 फरवरी को सुनवाई हो सकती है।
रानी कपूर पंजाबी उर्फ रानी बलूजा और रमा रानी पंजाबी ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि बंटवारे के समय उनके माता-पिता पाकिस्तान के पंजाब से आए थे। वे फैजाबाद(अब अयोध्या) में ही बस गए। बाद में उन्हें नजूल विभाग में ऑक्शनिस्ट के पद पर नौकरी भी मिली। उनके पिता ज्ञान चंद्र पंजाबी को 1,560 रुपए में 5 साल के लिए ग्राम धन्नीपुर, परगना मगलसी, तहसील सोहावल, जनपद फैजाबाद में लगभग 28 एकड़ जमीन का पट्टा दिया गया।
5 साल के बाद भी उक्त जमीन याचियों के परिवार के ही उपयोग में रही। याचियों के पिता का नाम आसामी के तौर पर उक्त जमीन से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया।
याचिका में दावा किया गया है कि वर्ष 1998 में सोहावल एसडीएम द्वारा उनके पिता का नाम उक्त जमीन से संबंधित रिकॉर्ड से हटा दिया गया। इसके खिलाफ याचियों की मां ने अपर आयुक्त के यहां कानूनी लड़ाई लड़ी और उनके पक्ष में फैसला हुआ। चकबंदी के दौरान पुनः उक्त जमीन पर विवाद हुआ।
याचिका में कहा गया है कि मामला विचाराधीन होने के बावजूद उक्त जमीन में से 5 एकड़ पर राज्य सरकार ने मस्जिद निर्माण के लिए दे दी।