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Last Modified: सोमवार, 17 अगस्त 2020 (16:24 IST)

दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की प्रियंका, मिलिंद और राणा कपूर के खिलाफ जांच की मांग वाली याचिका

Delhi High Court | दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की प्रियंका, मिलिंद और राणा कपूर के खिलाफ जांच की मांग वाली याचिका
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। इसमें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, मिलिंद देवड़ा और येस बैंक के सहसंस्थापक राणा कपूर के खिलाफ कथित ठगी एवं धोखाधड़ी के लिए सीबीआई और ईडी से जांच कराने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने एक गैरसरकारी संगठन की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया। इसमें आरोप लगाया गया कि वाड्रा ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक पेंटिंग कपूर को 2 करोड़ रुपए में बेची जबकि यह कांग्रेस पार्टी की संपत्ति थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि देवड़ा ने पेंटिंग खरीदने के लिए कपूर पर दबाव बनाया था, जो एक धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में जेल में बंद हैं। न्यायाधीश ने कहा कि यह अदालत रिट याचिका पर सुनवाई उचित नहीं समझती।
 
कार्रवाई के लिए जांच एजेंसियों को निर्देश देने के लिए याचिका के संबंध में उच्च न्यायालय ने कहा कि येस बैंक घोटाले के सिलसिले में कपूर के खिलाफ जिस निचली अदालत में प्राथमिकी लंबित है, उसी को जांच का निर्देश देने का अधिकार है और एनजीओ को निचली अदालत से संपर्क करना चाहिए। इसने कहा कि जहां तक वाड्रा और देवड़ा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की याचिका का सवाल है तो एनजीओ के पास विकल्प है कि वह निचली अदालत में सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत शिकायत दर्ज कराए। (भाषा)
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