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Last Updated : बुधवार, 16 जून 2021 (00:40 IST)

पीएफआरडीए ने बिना पेंशन योजना लिए 5 लाख रुपए का पेंशन कोष निकालने की अनुमति दी

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नई दिल्ली। पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने पेंशन कोष की राशि 5 लाख रुपए से कम होने की स्थिति में अंशधारकों को बिना कोई पेंशन प्लान खरीदे समूची राशि निकालने की अनुमति दे दी है।
 
वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के ग्राहकों को सेवानिवृति के समय अथवा 60 साल की आयु पूरी होने पर 2 लाख रुपए का पेंशन कोष होने की स्थिति में बीमा कंपनियों द्वारा पेश की जाने वाली पेंशन योजना को खरीदना होता है। वे शेष 60 प्रतिशत राशि की निकासी कर सकते हैं।
 
पेंशन नियामक ने एक गैजेट अधिसूचना में कहा है एनपीएस के तहत समय पूर्व निकासी सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर ढाई लाख रुपए कर दिया गया है।  नियामक ने एनपीएस में प्रवेश करने की अधिकतम आयु को भी 65 साल से बढ़ाकर 70 साल कर दिया है जबकि बाहर निकलने की आयु सीमा को 75 साल कर दिया गया है।(भाषा)
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