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Last Modified: शनिवार, 24 फ़रवरी 2018 (23:53 IST)

एनडीटीवी मामले में दिल्‍ली हाईकोर्ट का आयकर विभाग को निर्देश...

एनडीटीवी मामले में दिल्‍ली हाईकोर्ट का आयकर विभाग को निर्देश... - NDTV case, Delhi High Court
नई दिल्ली। न्यू दिल्ली टेलीविजन लि. (एनडीटीवी) ने शनिवार को कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग को निर्देश दिया है कि यदि आकलन अधिकारी कंपनी के 2009-10 के 436.80 करोड़ रुपए के कर मामले में स्थगन को खारिज कर देता है तो दस दिन तक उसके (एनडीटीवी) के खिलाफ कोई जबरिया कार्रवाई नहीं की जाए।


आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए कंपनी पर 436.80 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। समाचार चैनल ने आयकर विभाग के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी।

एनडीटीवी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा है कि कंपनी को अदालत के उस आदेश की प्रति मिल गई है, जिसमें आयकर विभाग को आकलन अधिकारी द्वारा स्थगन को खारिज करने की स्थिति में दस दिन तक किसी तरह की जबरिया कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया है। (भाषा)
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