भूख बढ़ाने के लिए बुक्लिज़िन दवा के प्रयोग पर सरकारी रोक
नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एंटी-हिस्टामाइन दवा बुक्लिज़िन को भूख बढ़ाने वाली दवा के तौर पर इसके वितरण और बिक्री पर औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के तहत रोक लगा दी है।
हालांकि इस दवा को कई प्रकार के एलर्जी रोगों (राइनाइटिस, कंजक्टीवाइटिस और अर्टीकेरिया) के इलाज और यात्रा के समय उल्टी जैसी समस्याओं (मोशन सिकनेस) के निवारण के लिए प्रयोग किया जा सकेगा।
मंत्रालय की जारी अधिसूचना में कहा गया है दवा निर्माता बुक्लिज़िन के कंटेनर, इसके फॉर्मूलेशन और बुक्लिज़िन के पैकिंग में डाले जाने वाले कागजों पर 'भूख उत्तेजक के रूप में उपयोग नहीं’ शब्दों का उचित ढंग से प्रयोग करेंगे।
अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार के संज्ञान में आया था कि मानव उपयोग के लिए बुक्लिज़िन दवा का भूख उत्तेजक के रूप में उपयोग तर्कसंगत नहीं है। इस मामले की जांच, सरकार द्वारा गठित एक विषय विशेषज्ञ समिति ने की थी।
समिति ने कहा कि दवा निर्माताओं ने बुक्लिज़िन को भूख उत्तेजक के रूप में उपयोग करने के लिए मनुष्यों पर कोई नैदानिक परीक्षण अध्ययन रिपोर्ट तैयार नहीं की और इसलिए समिति ने भूख उत्तेजक के रूप में दवा के विपणन जारी रखने की अनुशंसा नहीं की।