मैरियन बायोटेक का लाइसेंस निलंबित, कंपनी का कफ सिरप पीने से हुई थी बच्चों की मौत
नोएडा। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में सेक्टर 67 में स्थित दवा कंपनी मैरियन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने निलंबित कर दिया है। दरअसल, 22 दिसंबर को उज्बेकिस्तान ने आरोप लगाया था कि मैरियन बायोटेक कंपनी द्वारा निर्मित दवाओं का सेवन करने से वहां 18 बच्चों की मौत हो गई।
उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रक एके जैन ने बताया कि उज्बेकिस्तान में कथित तौर पर उक्त कंपनी का कफ सीरप पीने से बच्चों की मौत होने का मामला सामने आने के बाद इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई थी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), मेरठ के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई में कंपनी से दवाओं के 32 नमूने लिए हैं। अभी तक इनकी रिपोर्ट नहीं आई है। उन्होंने बताया कि अगले आदेश तक कंपनी का लाइसेंस निलंबित किया गया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की सलाह : इस बीच, WHO ने भी मैरियन बायोटेक की कफ सिरप एम्ब्रोनोल (Ambronol Syrup) और डॉक-1 मैक्स (Doc-1 Max Syrup) का उपयोग नहीं करने की सलाह दी है। WHO ने कहा कि यह सिरप बच्चों के लिए बेहद हानिकारक है। इसके सेवन से बच्चों की मौत हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की नसीहत के बाद ही कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर भारत में जांच की शुरुआत हुई थी।