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Last Modified: सोमवार, 6 जनवरी 2020 (09:18 IST)

बड़ी खबर, 1 लाख से ज्यादा का बिजली के बिल का भुगतान करने वाले अब सहज फॉर्म से फाइल नहीं कर सकेंगे रिटर्न

Electricity Bill
नई दिल्ली। अगर आपका बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा आता है तो यह खबर आपके लिए है। एक लाख से अधिक बिजली बिल भरने वाले, घरों के संयुक्त मालिक और विदेश यात्रा पर सालाना 2 लाख रुपए से अधिक खर्च करने वाले अब आईटीआर-1 यानी सहज फॉर्म से रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे।

आमतौर पर व्यक्तिगत आयकर रिटर्न के लिए सरकार हर वर्ष अप्रैल में अधिसूचना जारी करती है, लेकिन इस बार असेसमेंट वर्ष 2020-21 के लिए जनवरी के पहले सप्ताह में ही अधिसूचना जारी कर दी गई है।
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