10 लाख रुपए से ज्यादा जमा की देनी होगी जानकारी
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने बैंकों से किसी खाते में एक साल में 10 लाख रुपए से अधिक की जमा तथा क्रेडिट कार्ड के बिलों के लिए एक लाख रुपए या अधिक के नकद भुगतान की जानकारी उसे उपलब्ध कराने को कहा है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की 17 जनवरी की अधिसूचना में कर अधिकारियों को सूचित किए जाने वाले नकद लेनदेन को अधिसूचित किया गया है। इसके लिए ई-प्लेटफार्म स्थापित किया गया है। इसके अलावा सीबीडीटी ने अपने नवंबर 2016 के निर्देश को दोहराया है जिसमें बैंकों से 9 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016 के दौरान एक व्यक्ति के एक या अधिक खातों में ढाई लाख रुपए या अधिक की जमा की सूचना देने को कहा था।
500 और 1,000 का नोट बंद करने के बाद सरकार ने पुराने नोटों को जमा कराने के लिए 50 दिन का समय दिया था। उस समय आयकर विभाग ने 9 नवंबर से 30 दिसंबर के दौरान एक व्यक्ति के एक या अधिक चालू खातों में 12.50 लाख रुपए या अधिक की जमा या अन्य खातों में ढाई लाख रुपए या अधिक की जमा की जानकारी देने को कहा था।
अधिसूचना में कहा गया है कि एक वित्त वर्ष में किसी व्यक्ति से 10 लाख रुपए से अधिक की शेयर पुनखर्रीद की सूचना सूचीबद्ध कंपनी को देनी होगी। इसके अलावा 10 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा ट्रैवलर्स चेक या फॉरक्स कार्ड सहित की जानकारी भी कर अधिकारियों को देनी होगी। संपत्ति पंजीयक को किसी व्यक्ति द्वारा 30 लाख रुपए से अधिक की अचल संपत्ति की खरीद-फरोख्त की जानकारी कर अधिकारियों को देनी होगी। (भाषा)