Waqf amendment bill को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका, जानिए क्या की गई मांग
Waqf amendment bill News : सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर कर वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गयी है और दावा किया गया है कि यह धर्म के विषय में अपने मामलों का प्रबंधन करने के एक धार्मिक संप्रदाय के अधिकार में स्पष्ट हस्तक्षेप है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी, जिसे पहले संसद के दोनों सदनों में गरमागरम बहस के बाद पारित किया गया था।
इस विधेयक की वैधता को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। नई याचिका केरल के सुन्नी मुस्लिम विद्वानों और मौलवियों के धार्मिक संगठन समस्त केरल जमीयतुल उलेमा ने अधिवक्ता जुल्फिकार अली पी एस के माध्यम से यह याचिका दायर की है। उसमें कहा गया है कि ये संशोधन वक्फ के धार्मिक चरित्र को विकृत कर देंगे तथा वक्फ और वक्फ बोर्डों के प्रशासन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी अपूरणीय क्षति भी पहुंचाएंगे।
याचिका में कहा गया है कि अतः हमारी दलील है कि 2025 का अधिनियम धर्म के विषय पर अपने मामलों का प्रबंधन करने के धार्मिक संप्रदाय के अधिकारों में एक स्पष्ट हस्तक्षेप है। इस अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत संरक्षण प्राप्त है।
कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और आप विधायक अमानतुल्लाह खान सहित कई लोगों ने विधेयक की वैधता को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। इनके अलावा, एक गैर सरकारी संगठन - एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स - ने भी वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है।
मंत्री बोले याचिका दायर करने से कुछ नहीं होगा
केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने संसद में पारित वक्फ संशोधन अधिनियम को कुछ पार्टियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में चुनौती दिए जाने की तैयारी की खबरों के बीच रविवार को कहा कि विधेयक को अदालत में चुनौती देने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा।उन्होंने कहा कि यह विधेयक गरीब और हाशिए पर खड़े मुसलमानों के हित में लाया गया है।
वर्मा ने भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक को सही ठहराया और कहा कि इसे संसद में भारी समर्थन मिला है और यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार की ताकत को दर्शाता है।
उन्होंने कहा, “वक्फ संशोधन विधेयक को भारी बहुमत से पारित किया गया है। कुछ लोग इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है।” वर्मा ने जोर देकर कहा कि विधेयक का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के कमजोर वर्गों खासकर गरीब और पसमांदा मुसलमानों को फायदा पहुंचाना है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “यह कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करेगा और वंचित मुसलमानों के हित में काम करेगा।” वर्मा की यह टिप्पणी कुछ मुस्लिम संगठनों और विपक्षी नेताओं द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक के प्रावधानों को अदालत में चुनौती देने की योजना बनाने की खबरों के बीच आई है। भाषा Edited by: Sudhir Sharma