Arvind Kejriwal के खिलाफ दर्ज होगी FIR, राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला, पढ़िए क्या है मामला
कोर्ट में 2019 में दायर शिकायत में आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल, पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह और पूर्व पार्षद नितिका शर्मा ने दिल्ली में विभिन्न जगहों पर बड़े आकार के होर्डिंग लगाकर जानबूझकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है।
fir against arvind kejriwal in case of misuse of public funds : आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया है। यह मामला सरकारी पैसों के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है।
क्या है पूरा मामला : कोर्ट में 2019 में दायर शिकायत में आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल, पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह और पूर्व पार्षद नितिका शर्मा ने दिल्ली में विभिन्न जगहों पर बड़े आकार के होर्डिंग लगाकर जानबूझकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है। शिकायत में इन सब के खिलाफ केस दर्ज करने की अपील की गई थी।
क्या कहा कोर्ट ने : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने कहा कि इस अदालत की राय है कि आवेदन सीआरपीसी की धारा-156(3) के तहत स्वीकार किए जाने योग्य हैं। तदनुसार, संबंधित थाना प्रभारी (एसएचओ) को दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2007 की धारा-3 और मामले के तथ्यों से प्रतीत होने वाले किसी भी अन्य अपराध के तहत तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है। Edited by : Sudhir Sharma