• Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. ED imposes Rs 3.44 crore fine on BBC World Service India
Last Updated :नई दिल्ली , शनिवार, 22 फ़रवरी 2025 (00:45 IST)

ED ने BBC World Service India पर लगाया 3.44 करोड़ का जुर्माना

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) विनियमों के कथित उल्लंघन को लेकर बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर 3.44 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है।

ED ने BBC World Service India पर लगाया 3.44 करोड़ का जुर्माना - ED imposes Rs 3.44 crore fine on BBC World Service India
fine on BBC World Service India: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) विनियमों के कथित उल्लंघन को लेकर बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर 3.44 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। ईडी के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
 
संघीय जांच एजेंसी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत ब्रिटिश प्रसारणकर्ता के खिलाफ निर्णय आदेश जारी करते हुए उसके तीन निदेशकों में से प्रत्येक पर 1.14 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया।
 
बीबीसी के एक प्रवक्ता ने पीटीआई-भाषा को दिए बयान में कहा कि इस समय न तो बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया और न ही इसके निदेशकों को प्रवर्तन निदेशालय से कोई न्यायिक आदेश प्राप्त हुआ है।ALSO READ: ED का 2000 करोड़ के फेमा मामले में इरोस इंटरनेशनल पर छापा
 
प्रवक्ता ने कहा कि बीबीसी भारत समेत उन सभी देशों के नियमों के तहत काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां हम स्थित हैं। जब भी कोई आदेश प्राप्त होगा, हम उसकी सावधानीपूर्वक समीक्षा करेंगे और उचित रूप से अगले कदमों पर विचार करेंगे।
 
उक्त कानून के तहत विभिन्न उल्लंघनों के लिए बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया, इसके तीन निदेशकों और वित्त प्रमुख को 4 अगस्त 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद न्याय निर्णय की कार्यवाही शुरू की गई थी। फरवरी 2023 में आयकर विभाग द्वारा समाचार संस्थान के कार्यालय में सर्वेक्षण अभियान चलाने के कुछ महीने बाद ईडी ने बीबीसी के खिलाफ फेमा जांच शुरू की।ALSO READ: ED के छापे के बाद गायत्री फूड प्रोडक्ट्स के मालिक की पत्नी ने खाया जहर, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बताया जिम्मेदार
 
सूत्रों ने बताया कि बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया, जो 100 प्रतिशत एफडीआई वाली कंपनी है, डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार और समसामयिक विषयों को अपलोड/स्ट्रीम करने का काम करती है, लेकिन उसने अपनी एफडीआई को घटाकर 26 प्रतिशत नहीं किया, बल्कि इसे 100 प्रतिशत पर ही रखा, जो भारत सरकार द्वारा जारी नियमों का घोर उल्लंघन है।
 
उन्होंने कहा कि उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा 18 सितंबर 2019 को जारी प्रेस नोट 4 में सरकारी मंजूरी के माध्यम से डिजिटल मीडिया के लिए 26 प्रतिशत एफडीआई सीमा निर्धारित की गई है।
 
सूत्रों ने बताया कि बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर लगाया गया कुल जुर्माना तीन करोड़ 44 लाख 48 हजार 850 रुपए है। साथ ही फेमा, 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 15 अक्टूबर 2021 के बाद से अनुपालन की तारीख तक प्रत्येक दिन के हिसाब से 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
 
उन्होंने बताया कि बीबीसी के तीन निदेशकों (जी. एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिबन्स) पर उल्लंघन की अवधि के दौरान कंपनी के संचालन की देखरेख में उनकी भूमिका के लिए 1,14,82,950 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
 
आयकर विभाग के प्रशासनिक निकाय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 2023 के सर्वेक्षण के बाद एक बयान में कहा था कि बीबीसी समूह की विभिन्न संस्थाओं द्वारा दर्शाई गई आय और लाभ भारत में उनके संचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं थे, और इसकी विदेशी संस्थाओं द्वारा धन भेजे जाने पर कर का भुगतान नहीं किया गया है।
 
आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद बीबीसी ने कहा था कि वे अधिकारियों के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि मामले का जल्द से जल्द समाधान हो जाएगा।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta