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Last Updated : सोमवार, 8 अप्रैल 2024 (11:04 IST)

BRS नेता के कविता को कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत की मांग खारिज

BRS नेता के कविता को कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत की मांग खारिज - demand for interim bail from court rejected for k Kavita
BRS MLC K Kavitha News : दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार बीआरएस नेता के. कविता को कोर्ट से झटका लगा है। बीआरएस नेता के. कविता की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी।

दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता ने गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की थी। अपनी याचिका में उन्होंने दावा किया था कि उनके 16 वर्षीय बेटे की परीक्षाएं हैं और उसे अपनी मां के नैतिक और भावनात्मक समर्थन की जरूरत है।

बीते दिनों विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने कविता और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश वकील की दलीलें सुनीं और अपना आदेश सोमवार के लिए सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान, बीआरएस नेता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने दावा किया कि एक मां की कमी को पिता, बहन या भाई द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है।

के कविता के वकील सिंघवी ने कहा था, इस मामले में आरोपी महिला का एक बच्चा है। जिसकी परीक्षाएं अप्रैल में होने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा छोटा है। वह सोलह साल का है। यह मामला अलग है। यह मां के नैतिक और भावनात्मक समर्थन का मुद्दा है।

ईडी ने दलील का विरोध करते हुए दावा किया था कि कविता ने मामले में सबूत नष्ट किए और गवाहों को प्रभावित किया। ईडी के वकील ने न्यायाधीश से कहा, ‘विचाराधीन आरोपी रिश्वत देने वाले पहले लोगों में से एक है। मैं सिर्फ बयानों पर भरोसा नहीं कर रहा हूं। मेरे पास सामग्री, व्हाट्सएप दस्तावेज आदि हैं।
Edited By Navin Rangiyal
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