दिल्ली के ज्यादातर पुलिस थानों में नहीं हैं सीसीटीवी
नई दिल्ली। एक याचिका में दावा किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी मौजूद नहीं हैं जिसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस संबंध में केंद्र और दिल्ली सरकार से उनकी प्रतिक्रिया मांगी है।
न्यायाधीश एस. रवीन्द्र भट्ट और सुनील गौर की एक पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और याचिका पर उसका पक्ष जानना चाहा है। इस याचिका में दावा किया गया है कि भले ही कुछ पुलिस स्टेशनों में कैमरे लगे हुए हैं लेकिन उनमें रिकॉर्डिंग का फीचर न होने की वजह से वे किसी काम के नहीं रह गए हैं।
यह आवेदन जनहित याचिका (पीआईएल) के तौर पर दाखिल की गई है जिसे उच्च न्यायालय ने 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में युवती से बलात्कार के बाद महिला सुरक्षा के मुद्दे पर शुरू किया था। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस साल शहर के पुलिस थानों के अंदर कई मौतें हुई हैं और कहा गया है कि चालू सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी को निवारक के तौर पर आवश्यक कर दिया जाना चाहिए। (भाषा)