दिल्ली में वकील और पुलिस झड़प में हाईकोर्ट ने मांगा केंद्र सरकार से जवाब
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां की तीस हजारी अदालत में वकीलों और पुलिस के बीच झड़प पर रविवार को केंद्र, दिल्ली पुलिस आयुक्त और मुख्य सचिव को नोटिस जारी करते हुए इस संबंध में उनसे जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल की अध्यक्षता में एक पीठ ने घटना को लेकर मीडिया में आई खबरों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए झड़प में शामिल पुलिस अधिकारियों को अदालत में अपराह्न 3 बजे उपस्थित रहने का आदेश दिया। अदालत दिन में 3 बजे सुनवाई शुरू करेगी।
दोपहर साढ़े 12 बजे मुख्य न्यायाधीश ने जब उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों एवं दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक खत्म की तब उन्होंने मामले में तत्काल सुनवाई शुरू करने का फैसला किया। अदालत ने कहा कि वह स्थिति को शांत करना चाहती है। बीती शाम को करीब 4 घंटे तक न्यायाधीशों ने बैठक की और हालात को शांत करने के लिए वे सुबह से यहां मौजूद हैं।
अदालत ने दिल्ली बार काउंसिल और दिल्ली जिला अदालतों के सभी बार काउंसिल को नोटिस जारी किया। अधिकारियों और चश्मदीदों के अनुसार तीस हजारी अदालत परिसर में शनिवार दोपहर वकीलों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें 10 पुलिसकर्मी और कई वकील घायल हो गए, जबकि 17 वाहनों में तोड़फोड़ की गई।
वकीलों का दावा है कि उनके 4 सहकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें से एक वकील पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। वहीं पुलिस ने गोलीबारी के आरोपों से इनकार किया है। पुलिस ने कहा कि घायल पुलिसकर्मियों में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (उत्तरी जिला) हरेंद्र कुमार, कोतवाली एवं सिविल लाइंस के थाना प्रभारी और पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) का ऑपरेटर शामिल हैं।