• Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. BRS leader K. Kavitha gets bail in excise policy case
Last Updated : मंगलवार, 27 अगस्त 2024 (17:11 IST)

दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता को दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए की मुचलका राशि भरने को भी कहा

दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता को दी जमानत - BRS leader K. Kavitha gets bail in excise policy case
BRS leader K. Kavitha gets bail: उच्चतम न्यायालय ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के. कविता (K. Kavitha) को राहत देते हुए मंगलवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि कविता करीब 5 महीनों से हिरासत में हैं और इन मामलों में उनके खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) तथा प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच पूरी हो गई है।

 
पीठ ने कहा कि इसीलिए इस मामले में जांच के उद्देश्य के लिए अपीलकर्ता (कविता) की हिरासत आवश्यक नहीं है। शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत दिए जाने से इंकार करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के 1 जुलाई के आदेश को रद्द कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए कहा था कि वे प्रथम दृष्टया दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 (जो अब रद्द की जा चुकी है) को तैयार करने और लागू करने से संबंधित आपराधिक साजिश में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं।
 
10-10 लाख रुपए की मुचलका राशि भरने को भी कहा : उच्चतम न्यायालय ने कविता से दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपए की मुचलका राशि भरने को भी कहा। कविता को अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करने का निर्देश देते हुए पीठ ने कहा कि वे सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेंगी।

 
सुनवाई के दौरान पीठ ने इन मामलों की जांच में केंद्रीय जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाया और उन्हें उनकी 'कार्यप्रणाली' के लिए फटकार लगाई। इसने ईडी और सीबीआई से यह भी पूछा कि उनके पास वह 'सामग्री' क्या है जिससे यह पता चले कि कविता कथित घोटाले में शामिल थीं?
 
सुप्रीम कोर्ट में कविता की याचिकाओं पर सुनवाई : उच्चतम न्यायालय की यह पीठ कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत की मांग करने वाली कविता की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। कविता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने यह कहते हुए जमानत देने का अनुरोध किया कि उनकी मुवक्किल के खिलाफ दोनों एजेंसियों की जांच पूरी हो गई है।

 
रोहतगी ने कहा कि वे ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 5 महीने से और सीबीआई के मामले में 4 महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं। उन्होंने दोनों मामलों में सह आरोपी एवं आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने के उच्चतम न्यायालय के 9 अगस्त के फैसले का भी हवाला दिया।
 
जांच एजेंसियों की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने दावा किया कि कविता ने अपना मोबाइल फोन 'फॉर्मेट'/नष्ट किया था तथा उनका आचरण सबूतों से छेड़छाड़ करने वाला था। रोहतगी ने इस आरोप को फर्जी बताया।
 
ईडी ने कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित घर से गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 11 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार किया था। कविता इन आरोपों को लगातार खारिज कर रही हैं।
 
बीआरएस नेता के कविता से जुड़े घटनाक्रम : 
 
* 15 मार्च, 2024 : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कविता को गिरफ्तार किया।
 
* 11 अप्रैल : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में कविता को गिरफ्तार किया।
 
* 6 मई : दिल्ली की एक अदालत ने कविता को दोनों मामलों में जमानत देने से इंकार किया।
 
* 9 मई : के. कविता ने ईडी के मामले में जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।
 
* 15 मई : कविता ने सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
 
* 1 जुलाई : दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिका खारिज की।
 
* 12 अगस्त : उच्चतम न्यायालय ने कविता की जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा।
 
* 27 अगस्त : उच्चतम न्यायालय ने कविता को जमानत दी।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta
ये भी पढ़ें
Kolkata doctor rape-murder : नबन्ना अभियान रैली पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई घायल, BJP ने मांगा ममता का इस्तीफा